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नशा तस्करी में दो को 11-11 साल की सजा
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चंडीगढ़। नशे की खेप के साथ गिरफ्तार तीन में से दो दोषियों को जिला अदालत ने 11-11 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं तीसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
सजा पाने वाले दोषियों की पहचान करनाल (हरियाणा) निवासी मनप्रीत सिंह और गुरजोत सिंह के रूप में हुई है जबकि बरी होने वाला व्यक्ति धर्मपाल सिंह उर्फ धर्मा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीनों से 299 किलो 100 ग्राम भुक्की बरामद कर 16 जुलाई 2018 को केस दर्ज किया था।
एनसीबी की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मनप्रीत सिंह हरियाणा नंबर के ट्रक में भुक्की लेकर सेक्टर-26 की तरफ आ रहा है। एनसीबी की टीम ने ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट के पास नाका लगाकर मनप्रीत व गुरजोत सिंह को रोका। ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में प्याजों के नीचे भुक्की के 12 बोरे बरामद हुए। दोषियों ने बताया था कि वह भुक्की को करनाल निवासी धर्मपाल सिंह के कहने पर लेकर आए थे।
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सजा पाने वाले दोषियों की पहचान करनाल (हरियाणा) निवासी मनप्रीत सिंह और गुरजोत सिंह के रूप में हुई है जबकि बरी होने वाला व्यक्ति धर्मपाल सिंह उर्फ धर्मा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीनों से 299 किलो 100 ग्राम भुक्की बरामद कर 16 जुलाई 2018 को केस दर्ज किया था।
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एनसीबी की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मनप्रीत सिंह हरियाणा नंबर के ट्रक में भुक्की लेकर सेक्टर-26 की तरफ आ रहा है। एनसीबी की टीम ने ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट के पास नाका लगाकर मनप्रीत व गुरजोत सिंह को रोका। ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में प्याजों के नीचे भुक्की के 12 बोरे बरामद हुए। दोषियों ने बताया था कि वह भुक्की को करनाल निवासी धर्मपाल सिंह के कहने पर लेकर आए थे।
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