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Punjab: जेल से लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू पर SIT का एक्शन, दो नई FIR दर्ज, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उठाया कदम

Sun, 07 Jan 2024 12:17 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 07 Jan 2024 12:17 PM IST
सार

जेल से लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बेहद सख्त है। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने अब दो नई एफआईआर दर्ज की हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की रिपोर्ट पर बेहद सख्त नाराजगी जाहिर की थी।  

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Two FIRs registered in Lawrence Bishnoi interview case by SIT
लॉरेंस बिश्नोई की फाइल फोटो। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ऑनलाइन इंटरव्यू मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दो नई एफआईआर दर्ज की हैं। इन एफआईआर के जरिये एसआईटी अब पंजाब से बाहर भी छानबीन कर सकेगी। दूसरी एफआईआर में लॉरेंस को इंटरव्यू देने में मदद करने अज्ञात लोगों की जांच की जाएगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब पुलिस ने यह कदम उठाया है। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसमें उसने कई खुलासे किए थे। 

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हाईकोर्ट ने गठित की थी एसआईटी 

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू मामले पर पंजाब पुलिस की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने डीजीपी ह्यूमन राइट्स प्रबोध कुमार की अगुवाई में नई एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। एसआईटी में आईपीएस अफसर डॉ. एस राहुल व नीलांबरी जगदले को भी शामिल किया गया है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच आरंभ करने का आदेश दिया था। पूरे मामले की निगरानी हाईकोर्ट खुद कर रहा है।

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मीडिया पर उठाया था सवाल

हाईकोर्ट ने कहा था कि मीडिया को मिली स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप किसी शातिर अपराधी को लोगों के समक्ष हीरो के रूप में प्रस्तुत करें। लॉरेंस बिश्नोई जिस पर जघन्य अपराधों के अब तक 71 मामले दर्ज हो चुके हैं, उसका इंटरव्यू में महिमा मंडन हुआ जो सही नहीं है।

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