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Chandigarh News: लाख रुपये खर्च कर भी नहीं मिला ट्यूटर, कोचिंग संस्थान को देने होंगे साढ़े 15 हजार रुपये
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चंडीगढ़। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म बायजूस एप पर बेहतरीन पढ़ाई के लिए एक लाख रुपये खर्च किए। इसके बावजूद ट्यूटर नहीं मिला तो एप रद्द कर पैसे लौटाने की मांग की पर पैसे नहीं मिले। जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए बायजूस कोचिंग एप को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी करार देते हुए शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान के लिए 15 हजार 512 रुपये अदा देने के आदेश दिए हैं।
क्या था मामला...सेक्टर-47 निवासी अवतार सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि 30 जून 2019 को बेहतर पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कोचिंग बायजूस नामक लर्निंग एप खरीदा था, जिसके लिए एक लाख 62 हजार रुपये का नकद भुगतान किया था। बाकी रकम का भुगतान 4656 रुपये मासिक किस्त में करना था। शिकायतकर्ता को भुगतान करते वक्त आश्वासन दिया गया था कि उन्हें एक ट्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो एजुकेशन एप को रद्द करने और रिफंड का अधिकार होगा। ट्यूटर न मिलने पर शिकायतकर्ता ने एप को रद्द करने और राशि वापस करने का अनुरोध किया लेकिन एप की ओर से न तो एप को रद्द किया और न ही राशि वापस की गई। वहीं, 4656 रुपये मासिक किस्त के रूप में भी काटते रहे। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए बायजूस एप को शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान के लिए 15 हजार 512 रुपये अदा देने के आदेश दिए हैं।
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क्या था मामला...सेक्टर-47 निवासी अवतार सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि 30 जून 2019 को बेहतर पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कोचिंग बायजूस नामक लर्निंग एप खरीदा था, जिसके लिए एक लाख 62 हजार रुपये का नकद भुगतान किया था। बाकी रकम का भुगतान 4656 रुपये मासिक किस्त में करना था। शिकायतकर्ता को भुगतान करते वक्त आश्वासन दिया गया था कि उन्हें एक ट्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो एजुकेशन एप को रद्द करने और रिफंड का अधिकार होगा। ट्यूटर न मिलने पर शिकायतकर्ता ने एप को रद्द करने और राशि वापस करने का अनुरोध किया लेकिन एप की ओर से न तो एप को रद्द किया और न ही राशि वापस की गई। वहीं, 4656 रुपये मासिक किस्त के रूप में भी काटते रहे। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए बायजूस एप को शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान के लिए 15 हजार 512 रुपये अदा देने के आदेश दिए हैं।
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