टीचरों के लिए तबादला नीति जारी, आम स्थानांतरण साल में एक बार, प्रशासनिक होंगे कई बार
- आम तबादले साल में एक बार, प्रशासनिक तबादले कई बार
- 15 जनवरी से 15 फरवरी तक करना होगा स्कूल का चुनाव
- हर साल मार्च के दूसरे हफ्ते में जारी होंगे तबादले के आदेश
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पंजाब सरकार ने शिक्षा प्रदाताओं, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवकों के लिए तबादला नीति जारी की है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए मानव संसाधनों को सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करना और कर्मचारियों में नौकरी के प्रति अधिकतम संतुष्टी को बढ़ाना है।
यह नीति शैक्षिक सत्र 2020-21 से लागू होगी। शिक्षा प्रदाता, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवक प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय राज्य में कहीं भी स्थानांतरित किए जा सकते हैं। प्रवक्ता के अनुसार, आम तबादले साल में केवल एक बार किए जाएंगे। प्रशासनिक मामलों में साल के दौरान किसी भी समय सरकार द्वारा तबादले किए जा सकते हैं।
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इस नीति के अंतर्गत योग्य शिक्षा प्रदाता, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवक हर साल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक अपने मनपसंद स्कूलों का चयन ऑनलाइन देंगे। तबादले के आदेश हर साल मार्च के दूसरे हफ्ते में जारी किए जाएंगे और अप्रैल के पहले हफ्ते में ज्वाइन करना होगा। तबादले के कई दौर हो सकते हैं, जो इस शर्त के साथ होंगे कि सारी प्रक्रिया तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगने की तारीख से एक महीने के अंदर पूरी की जाए।
हर साल, स्कूलों में खाली सीटों की सूचना जारी की जाएगी। एक बार चुना गया स्थल का फैसला अंतिम होगा और केवल उस स्थिति में दोबारा तबादला किया जा सकेगा कि शिक्षा प्रदाता का रिश्तेदार, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवक अर्थात पति / पत्नी / मां / पिता / भाई / बहन / सास / ससुर / पुत्र / बेटी / लड़की , प्राइवेट स्कूल या ऐसे स्कूल की प्रबंधक समिति का सदस्य हो तो पोस्टिंग स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में होगी और उसे बाद में उस स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो उस निजी स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। किसी पद पर अलॉटमेंट का फैसला शिक्षा प्रदाताओं, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवकों द्वारा प्राप्त 255 अंकों में से कुल मिले अंकों के आधार पर होगा।
यह हैं सरकारी स्कूलों के पांच जोन
सभी सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के तबादले के उद्देश्य से पांच क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और यह शिक्षा प्रदाता, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवकों पर भी लागू होगा। जिला मुख्यालय के शहर के नगरपालिका क्षेत्र के अंदर स्थित स्कूल जोन-1 में हैं और जिला मुख्यालय के शहर के नगरपालिका क्षेत्र की हद से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूल जोन-2 में रखे गए हैं।
इसी तरह तहसील मुख्यालयों के शहर / कस्बे में स्थित विद्यालय और ऐसे विद्यालय जो नगरपालिका की हद से शुरू होकर 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, जोन-3 में हैं। राजमार्गों या राष्ट्रीय मार्गों पर स्थित विद्यालय (राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से 250 मीटर की दूरी के अंदर वाले स्कूल) जोन-4 में हैं और बाकी सभी विद्यालय जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जोन-5 में रखे गए हैं।