गांव के बच्चे का दाखिला लेने से मना करने के आरोपों पर सख्त कोर्ट
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के नामी स्कूल सेक्रेट हार्ट की ओर से गांव के बच्चे का दाखिला लेने से मान करने के आरोपों वाली याचिका पर स्कूल को दाखिला फार्म स्वीकार करने के आदेश दिए हैं।
साथ ही मामले में यूटी प्रशासन, डीपीआई, डीईओ तथा स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। दूरी के कारण बच्चे को होने वाली थकान का हवाला देते हुए उसका दाखिला फार्म स्वीकार न करने के सेक्रेट हार्ट स्कूल के फैसले को कांसल निवासी जगतार सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
याची ने कहा है कि उसने अपने दो बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए सेक्रेट हार्ट स्कूल का फार्म भरा था। स्कूल ने उसके बच्चों के फार्म स्वीकार करने से इस आधार पर मना कर दिया कि बच्चे स्कूल से दूर के गांव के है। दलील दी गई कि लंबा सफर करने से बच्चे थक सकते है।
स्कूल को दाखिला फार्म स्वीकार करने के जारी किए आदेश
याची ने आरोप लगाया कि स्कूल जान बूझकर गांव के बच्चों के फार्म स्वीकार नहीं कर रहा। उसका घर स्कूल से मात्र पांच किलोमीटर के दायरे में है।
जबकि पंचकूला, मोहाली के एमसी क्षेत्र से भी बच्चे यहां पढ़ने आते हैं, जो स्कूल से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर है।
याची के अनुसार स्कूल नजदीकी गांव के बच्चों को प्रवेश न देकर दूर के शहरी बच्चों को प्रवेश देने को प्राथमिकता दे रहा है, जो सरेआम शिक्षा के अधिकार के खिलाफ हैं। हाईकोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया है कि वह याची का फार्म स्वीकार करे।