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Hindi News ›   Chandigarh ›   theate agr director zulfikar khal sexual harassment case

जुल्फिकार की मुसीबतें बढ़ीं, नहीं हटेंगी पोक्सो धाराएं

Wed, 16 Dec 2015 05:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 16 Dec 2015 05:03 PM IST
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theate agr director zulfikar khal sexual harassment case

‘थियेटर एज’ एनजीओ के संचालक और डायरेक्टर जुल्फिकार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उन पर से पोक्सो एक्ट की धाराएं नहीं हटेंगी। साथ ही केस ऊपरी कोर्ट में ही चलेगा। जुल्फिकार की ओर से दायर याचिका को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

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आदेश के अनुसार उसके खिलाफ केस अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में ही चलेगा। साथ ही उस मामले में लगाई गई पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं हटाई जाएंगी। इसके अलावा अब पांचों पीड़ितों का केस अलग-अलग चलाया जाएगा।
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कोर्ट ने पुलिस को पांचों केस में अलग-अलग चालान पेश करने को कहा है। इसके लिए पुलिस को एक महीने का समय दिया गया है। केस की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। इससे पहले बचाव पक्ष ने कोर्ट में दायर एक याचिका में 4 पीड़ितों का केस निचली और एक का ऊपरी अदालत में चलाने की अपील की थी।
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साथ ही आरोपी के खिलाफ लगाई गई पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटाने की अपील की थी। इसके पीछे दलील दी गई थी कि पांचों पीड़ितों में से एक कोर्ट में कह चुका है कि उसके साथ जुल्फिकार ने कुछ गलत नहीं किया और न ही संबंधित फोटो में वह उसके साथ है।

वहीं, चारों पीड़ितों के बारे में कहा गया था कि पुलिस केस के मुताबिक जुल्फिकार पिछले कई वर्षों से उनका यौन शोषण कर रहा था, जबकि उस समय पॉक्सो एक्ट नहीं बना था। ऐसे में यह एक्ट हटाकर केस निचली अदालत में चलाया जाना चाहिए।


इसके जवाब में सरकारी वकील जेपी सिंह ने कहा था कि जुल्फिकार के खिलाफ मामले में आरोप तय हो चुके हैं। इसलिए अब इस अर्जी का कोई औचित्य नहीं बनता और न ही अब आरोप हटाए जा सकते हैं।

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