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Chandigarh News: इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया क्लेम, अब देना होगा हर्जाना

Fri, 05 May 2023 02:03 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 05 May 2023 02:03 AM IST
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The insurance company did not give the claim, now the compensation will have to be paid
चंडीगढ़। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए पीड़ित बुजुर्ग उपभोक्ता को 10 हजार रुपये बतौर मुआवजा और 10 हजार केस खर्च के तौर पर भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही कंपनी को मरीज के अस्पताल के बिल 29 हजार रुपये को नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ भुगतान का निर्देश दिया है। आरोपों के मुताबिक कंपनी ने पीड़ित उपभोक्ता को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने के बावजूद इलाज खर्च का भुगतान नहीं किया। इस पर उपभोक्ता की ओर से दायर की गई याचिका पर उपभोक्ता आयोग ने यह फैसला सुनाया।आयोग में दी शिकायत में सीताराम ने बताया था कि उन्होंने 33,223 रुपये के प्रीमियम का भुगतान कर बीमा कंपनी से न्यू इंडिया मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी थी। पॉलिसी 12 मार्च 2022 से 11 मार्च 2023 तक वैध थी। 23 अक्तूबर 2022 को उन्हें गंभीर पीठ दर्द हुआ और उन्हें ट्रिनिटी अस्पताल जीरकपुर ले जाया गया। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें दो दिनों के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसका बिल 29 हजार रुपये बना। सीताराम ने बीमा पॉलिसी के तहत इलाज खर्च की राशि बीमा कंपनी से लेने के लिए अस्पताल का बिल जमा किया, लेकिन बीमा कंपनी की तरफ से यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया कि वह अस्पताल में भर्ती नहीं थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी ने गलत तरीके से उनके क्लेम को खारिज कर दिया। इस पर आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता को अस्पताल का बिल 29 हजार रुपये और 20 हजार रुपये का हर्जाना भरने के भी निर्देश दिए हैं।
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