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सरकार बताए, कौन करता है कब्जों की जांच?

Tue, 04 Mar 2014 10:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 04 Mar 2014 10:10 AM IST
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The High Court asked the name of the officer to check encroachments in periphery

चंडीगढ़ पेरीफेरी में अवैध कब्जों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि पंजाब सरकार मामले की जांच करने वाले कलेक्टर स्तर के अधिकारी का नाम स्पष्ट करे।

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मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पंजाब सरकार आईएएस अधिकारियों के जांच कलेक्टर के पद पर नियुक्त करने की बात की है।

लिहाजा, सरकार को अगली सुनवाई तक अपना रवैया स्पष्ट कर देना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च के लिए निर्धारित की गई है।

सनद रहे कि नया गांव में अवैध कब्जों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह के नेतृत्व में ट्रिब्यूनल गठित किया था।
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ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब के कुछ आईएएस, आईपीएस और रसूखदाराें द्वारा किए गए अवैध कब्जों की जांच के लिए कलेक्टर स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने का सुझाव दिया।
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ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट में कई लोगाें के जमीन सौदों पर संदेह व्यक्त किया है।

हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह की रिपोर्ट पर पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखने के निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रकाश सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में जारी दिशा निर्देशाें का अध्ययन करने के भी निर्देश पंजाब सरकार को जारी किए हैं।

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