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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल कैद

Tue, 25 Feb 2020 02:27 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 25 Feb 2020 02:27 AM IST
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Ten years imprisonment for misdemeanor by misleading marriage
चंडीगढ़। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी विनोद को दस साल कैद की सजा सुनाई है। मामला जून, 2018 का है। पीड़िता ने सेक्टर-19 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि वह सेक्टर-18 के पंचायत भवन में पिछले पांच साल से हाउसकिपिंग का काम कर रही है। वहां पर एक विनोद नाम का लड़का क्लर्क के रूप में काम करता है। वर्ष 2017 में दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। उसके बाद दोनों में बातचीत और फिर अच्छी दोस्ती हो गई।
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एक दिन दोषी ने पीड़िता से कहा कि वह उसे पंसद करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसके बाद पीड़िता ने बताया कि दोषी ने उसे बहला फुसलाकर पंचायत भवन में ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद अन्य जगह पर उसके साथ तीन से चार बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने तंग आकर दोषी से शादी के बारे पूछा तो वह आनाकानी करने लगा और शादी करने से साफ इंकार कर दिया। दोषी ने कहा कि वह उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह पहले से शादीशुदा है। पीड़िता ने पुलिस से दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोषी के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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