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प्रशासन ने तहसीलदार, एमसी, एसएचओ को दी चालान काटने की शक्ति

Fri, 27 Nov 2020 10:05 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2020 10:05 PM IST
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Tehsildar, MC officer, SHO will be able to deduct challan
चंडीगढ़। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। आदेश की पालना जल्द से जल्द करने के लिए शुक्रवार को गृह सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसके साथ ही प्रशासन और पुलिस के अलावा कई अन्य विभागों को मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटने की शक्ति दी है।
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यूटी प्रशासन ने मास्क न पहनने पर लोगों के चालान को लेकर शुक्रवार को अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। प्रशासन ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडिशनल व ज्वाइंट सेक्रेटरी नगर निगम, स्टेशन हाउस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से समय-समय पर तैनात अन्य अधिकारी को चालान काटने का अधिकार दिया है। वीरवार को ही प्रशासन ने मास्क को लेकर चालान राशि 500 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया था। जिन अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान की गई है, वह 1000 रुपये का ही चालान काटेंगे। चालान राशि का भुगतान न करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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