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Chandigarh News: कोचिंग संस्थान के कहने पर खरीदा टैब, छात्र खेलने लगा गेम, 10 हजार का हर्जाना

Mon, 31 Jul 2023 02:25 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Jul 2023 02:25 AM IST
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Tab bought at the behest of coaching institute, student started playing game, 10 thousand compensation
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मोहाली के एक्स्ट्रा मार्क्स शिक्षण संस्थान को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया है। आयोग ने संस्थान पर 10 हजार रुपये का हर्जाना और कैश खर्च के तौर पर 7 हजार रुपये ग्राहक को अदा करने के आदेश दिए हैं इसके साथ याचिकाकर्ता की ओर से टैब के लिए दिए गए 90 हजार रुपये 9 प्रतिशत ब्याज दर से वापस लौटाने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता के आरोपों के तहत शिक्षण संस्थान की ओर से उन्हें बताया गया कि सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटे गौरव का चयन संस्थान में हुआ है। बच्चे के पढ़ाई के लिए टेबलेट जरूरी है। इससे उनके बच्चे की पढ़ाई तो आसान होगी ही, दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले उनके दूसरे बेटे की पढ़ाई में भी काम आएगा। शिकायतकर्ता ने सातवीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई के लिए 90 हजार रुपये अदाकर दो टेबलेट खरीद लिए लेकिन पढ़ाई से ज्यादा बेटा टैबलेट में गेम खेलने लगा। इस पर शिकायतकर्ता ने शिक्षण संस्थान को टेबलेट वापस लेर उसके पैसे वापस करने के लिए कहा लेकिन संस्थान ने टैबलेट वापस नहीं लिया तो ग्राहक ने मामले को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर कर दी।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील रमन बी. गर्ग ने मोहाली के सेक्टर-67 स्थित एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि संस्थान की तरफ से उपलब्ध कराए गए टैबलेट उपयोगी नहीं लगे क्योंकि उनके बच्चे टैबलेट से पढ़ाई करने के बजाय इनका इस्तेमाल गेम खेलने के लिए ज्यादा कर रहे थे। उन्होंने संस्थान को टेबलेट वापस करने के लिए कहा और संस्थान के पते पर दोनों टैबलेट, स्टडी माड्यूल, हार्डवेयर सहित सारा सामान वापस कर दिए। कई बार अनुरोध करने पर भी संस्थान की ओर से टैबलेट के पैसे वापस नहीं मिले। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के पेश न होने के चलते आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दोषी संस्थान को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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