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Chandigarh: फर्जी जेएमआईसी को बार काउंसिल ने भेजा नोटिस, कहा, क्यों न प्रैक्टिस लाइसेंस कर दिया जाए रद्द

Wed, 22 May 2024 01:49 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 22 May 2024 01:49 PM IST
सार

आरोपी प्रकाश सिंह मरवाह निवासी सेक्टर-51 ने वर्ष 2023 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एसोसिएशन में दाखिला लिया और चंडीगढ़ जिला कोर्ट सहित हाईकोर्ट में एक पिछले कुछ महीनों से वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे। 

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show cause notice by High Court Bar Council to accused lawyer posed as fake JMIC
पुलिस गिरफ्त में आरोपी - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार

स्कॉर्पियो गाड़ी पर जज का स्टीकर लगाकर फर्जी जेएमआईसी बनकर पुलिस पर धौंस जमाने वाले आरोपी वकील प्रकाश सिंह मरवाह निवासी सेक्टर-51 को हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट बार काउंसिल की ओर से शो काज नोटिस जारी किया गया है। 

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काउंसिल ने नोटिस में कहा कि उक्त वकील द्वारा बड़े स्तर पर उनके वकील समुदाय की छवि को खराब करने का काम किया है। क्यों न इनका कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। उधर, पुलिस के साथ बदसलूकी कर नियमों की धज्जियां उड़ाने व फर्जी जज बनकर धौंस जमाने वाले आरोपी वकील को जांच टीम ने कोर्ट में पेश कर दो दिन का रिमांड मांगा है।
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बाउ काउंसिल की ओर से जारी किए गए शो काज नोटिस के मुताबिक आरोपी से पूछा है कि क्यों न वकील के रूप में प्रैक्टिस करने का आपका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाए।
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बार काउंसिल ने वकील प्रकाश सिंह मारवाह द्वारा पुलिस के साथ की गई इस बदसलूकी और गाड़ी पर जज का स्टीकर लगाकर खुद को जेएमआईसी बताने की इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और काउंसिल ने फैसला किया है कि एक वकील द्वारा इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 

ड्यूटी पर पुलिसकर्मियों के साथ मारवाह के दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद से काउंसिल के पास बाकायदा कुछ वकीलों ने शिकायत भी की है जिसमें साफतौर पर लिखा गया है कि उक्त आरोपी मारवाह द्वारा किए गए इस कार्य से उनकी प्रोफेशन की भी छवि खराब हुई है। काउंसिल ने कहा कि चूंकि मामला गंभीर है, इसलिए इसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि इससे समाज में बड़े स्तर पर उनके प्रोफेशन की छवि खराब हो रही है। इसलिए काउंसिल ने मामले को लेकर बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सदस्यों के साथ एक आपात बैठक बुलाई गई जिसमें अधिकांश सदस्यों ने इसे बार काउंसिल की अनुशासन समिति को सौंपने का सुझाव दिया।


गौरतलब है कि चंडीगढ़ के सेक्टर-51 निवासी प्रकाश सिंह मरवाह पर सेक्टर-49 पुलिस थाने में ट्रैफिक उप निरीक्षक अजीत सिंह की शिकायत पर आईपीसी 170 (एक लोक सेवक का रूप धारण करना), 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना) और आईपीसी 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा आरोपी को रेड सिग्नल का उल्लंघन करने और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने के आरोप में चालान भी काटा गया था। हालांकि केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने सोमवार को आरोपी गिरफ्तार कर लिया था और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली थी। वहीं जांच में सामने आया है कि इससे पहले भी आरोपी मारवाह खुद को जज बताकर अन्य कई लोगों के साथ नशे में धुत होकर उनके साथ भी बदसलूकी की चुका है।

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