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पंजाब: दुकानदारों ने अगर किया कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो तीन दिन तक बंद रहेगी दुकान

Fri, 31 Jul 2020 12:34 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 31 Jul 2020 12:34 AM IST
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Shop to be closed for 3 days if shopkeeper violates Corona Guidelines in Punjab
फाइल फोटो

पंजाब में अब कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन महंगा साबित होगा। सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए उनकी दुकानें तीन दिन तक बंद रखने का निर्देश दिया है। अगर फिर भी दुकानदार नहीं मानते हैं तो यह कार्रवाई आगे भी बढ़ाई जा सकती है। 

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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को सभी जिलों के डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड संबंधी तैयारियों की समीक्षा की।  सीएम ने गुरुवार को जिम खोलने समेत अनलॉक 3.0 में दी जाने वाली छूटों पर डिप्टी कमिश्नरों के सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि रात के कर्फ्यू समेत अनलॉक 3.0 की अन्य छूटों पर अंतिम फ़ैसला उनके सुझाव और विचार जानने के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने सभी डीसी से सुझाव मुख्य सचिव विनी महाजन तक पहुंचाने को कहा, जिसके बाद सरकार द्वारा विस्तृत चर्चा करके अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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लॉकडाउन जितना असरदार है मास्क : डा. तलवार
डा. केके तलवार ने कहा कि वैज्ञानिक तौर पर आंकड़े दर्शाते हैं कि मास्क पहना लॉकडाउन की तरह ही असरदार है क्योंकि यह न सिर्फ इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकता है बल्कि मौत की दर भी घटाता है।

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550150 लोगों पर किया जुर्माना : डीजीपी

डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि 23 मार्च से 29 जुलाई तक उल्लंघन के विभिन्न मामलों में 14384 केस दर्ज हुए और 19850 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 550150 व्यक्तियों को कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माना किया गया। 

केमिस्टों से मांगा, बुखार-जुकाम की दवा खरीदने वालों का ब्योरा
राज्य के बहुत प्रभावित जिलों- अमृतसर, जालंधर, पटियाला और मोहाली के डीसी ने जिलों की स्थिति और लोगों की निगरानी, ट्रैक, टेस्ट और इलाज के लिए उठाए जा रहे कदमों की बैठक के दौरान सीएम को जानकारी दी। जालंधर के एसएसपी ने बताया कि कोविड के साथ सामाजिक भेदभाव जुड़ जाने को देखते हुए जिला पुलिस ने सभी केमिस्टों के लिए लाजिमी कर दिया है कि बुख़ार और जुकाम के लिए दवाएं खरीदने वालों संबंधी रिपोर्ट की जाए। 

राज्य में इस समय 64 माइक्रो-कंटेनमेंट जोन (सूक्ष्म सीमित जोन) हैं, जिनमें से जालंधर में 16 जोन हैं। इसमें 20 कलस्टर और एक अधिक प्रभावित इलाका है। इसी तरह अधिक संख्या में कलस्टर अमृतसर में हैं, हालांकि वहां सिर्फ  2 ही माइक्रो -कंटेनमेंट जोन हैं। पिछले एक हफ़्ते में लुधियाना (सिटी), जालंधर (सिटी), संगरूर, बरनाला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और फिरोजपुर जिलों में पुलिस मुलाजिमों के अधिक पॉजिटिव केस देखे गए हैं।

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