फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   shimla gudia murder case IG jaidi court

जैदी की विभागीय जांच में शामिल होने की याचिका खारिज

Tue, 08 Jun 2021 02:39 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 08 Jun 2021 02:39 AM IST
विज्ञापन
shimla gudia murder case IG jaidi court
चंडीगढ़। शिमला की गुड़िया हत्या के आरोपी की पुलिस हिरासत मौत मामले में सोमवार को सीबीआई अदालत ने पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल जैदी के खिलाफ शिमला में एक विभागीय जांच चल रही है। जैदी ने इस जांच में शामिल होने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन

जैदी ने याचिका दायर कर कहा था कि वह न्यायिक हिरासत के साथ शिमला जाकर अपने खिलाफ हो रही जांच में शामिल होना चाहते हैं, जिससे उन्हें जानकारी मिलती रहे कि जांच किस तरह से चल रही है। सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चार महीने पहले भी इस तरह की याचिका खारिज की गई थी। अदालत ने यह भी कहा था कि इस जांच में जैदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल किया जा सकता है। सरकारी वकील पीके डोगरा ने कहा कि जैदी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, उन्हें विभागीय जांच के लिए खुद जाने की आवश्यकता नहीं है।
विज्ञापन

गौरतलब है कि शिमला में गुड़िया की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस हिरासत में आरोपी सूरज की मौत हो गई थी। उसके बाद सीबीआई ने शिमला के पूर्व आईजी यदि समेत कई को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ऑफिसर सौम्या ने गवाही दी थी। जैदी पर सौम्या को धमकाने का आरोप है। इसी आरोप के चलते अदालत ने जैदी की जमानत भी खारिज कर दी थी। इसी मामले में विभागीय है जांच चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आरोपी ने अनुमति मांगी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed