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Chandigarh: डेरामुखी की पैरोल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, एसजीपीसी सदस्य बीएस सियालका ने की दायर
Sat, 04 Feb 2023 01:41 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 04 Feb 2023 01:41 AM IST
सार
एसजीपीसी सदस्य बीएस सियालका ने गुरमीत राम रहीम, हरियाणा के मुख्य सचिव, डीजीपी, पंजाब के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव को प्रतिवादी बनाया। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में याचिका दाखिल हुई है। सोमवार को सुनवाई हो सकती है।
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राम रहीम
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के सदस्य बीएस सियालका ने हरियाणा सरकार द्वारा डेरामुखी राम रहीम को पैरोल देने संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका में हरियाणा के मुख्य सचिव, गृह सचिव, रोहतक के आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, पंजाब के गृह विभाग के प्रधान सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, सुनारिया जेल अधीक्षक, डीसी रोहतक व डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को प्रतिवादी बनाया गया है।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 40 दिन की पैरोल देते हुए नियमों का सीधे-सीधे उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया कि डेरा प्रमुख दुष्कर्म व हत्या जैसे मामलों में सजा काट रहा है। पंजाब में भी उसके खिलाफ कई मामले में दर्ज है।
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उसके अनुयायियों द्वारा कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया गया, जिस पर सिखों व उसके अनुयायियों में कई बार विवाद हुआ। इसके चलते पंजाब में कई बार विरोध मार्च, पंजाब बंद, पंजाब में सड़कों और रेलवे लाइनों की नाकाबंदी की गई थी।
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डेरा प्रमुख को पैरोल देने से सिखों की भावनाए आहत हुई है व पंजाब में शांति को खतरा पैदा हो गया है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि इस याचिका के विचाराधीन रहने तक डेरा प्रमुख की पैरोल रद्द कर उसे जेल में वापस भेजा जाए। याचिका हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दायर की गई है। इस पर हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई हो सकती है।