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सपना चौधरी की गिरफ्तारी पर 8 अगस्त तक रोक बरकरार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 20 Jul 2017 09:19 AM IST
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सपना चौधरी
- फोटो : SELF
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की रागनी गायिका सपना चौधरी को अंतरिम राहत जारी रखते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 8 अगस्त तक स्थगित कर दी। ऐसे में अब 8 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी रहेंगे।
हरियाणवी रागनी गायिका सपना चौधरी ने कुछ माह पूर्व गुड़गांव सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी/ एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
शिकायतकर्ता ने सेक्टर-29 पुलिस थाना में सपना व अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना चौधरी ने 2 सितंबर को गुड़गांव जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिला अदालत ने सपना की याचिका को खारिज कर दिया था। सपना ने याचिका में कहा कि यह रागनी विभिन्न लोक गायक पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
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हरियाणवी रागनी गायिका सपना चौधरी ने कुछ माह पूर्व गुड़गांव सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी/ एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
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शिकायतकर्ता ने सेक्टर-29 पुलिस थाना में सपना व अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना चौधरी ने 2 सितंबर को गुड़गांव जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिला अदालत ने सपना की याचिका को खारिज कर दिया था। सपना ने याचिका में कहा कि यह रागनी विभिन्न लोक गायक पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
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