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Chandigarh News: सड़क हादसे ने बनाया दिव्यांग, 21.06 लाख का मुआवजा

Mon, 26 Feb 2024 01:48 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 26 Feb 2024 01:48 AM IST
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Road accident made him disabled, compensation of Rs 21.06 lakh
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में दिव्यांग हुए युवक को 21 लाख छह हजार रुपये मुआवजे का आदेश सुनाया है। मुआवजे की राशि का भुगतान कार मालिक और चालक को करना होगा। साल 2017 में सेक्टर-52 निवासी अमर कुमार को एक कार ने टक्कर मार दी थी। अमर बाइक पर अपने घर से मोहाली जा रहा था। रास्ते में अमेज कार के चालक ने रेड लाइट जंप कर उनकी बाइक को टक्कर मार दी। अमर के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं। हादसे के बाद वह 20 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। इसमें वह 75 प्रतिशत दिव्यांग हो गया। पुलिस ने संगरूर निवासी कार चालक जतिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में सेक्टर-52 निवासी अमर कुमार (20) ने बताया कि हादसे वाले दिन वह मोहाली स्थित 3बी2 मार्केट जा रहा था। जैसे ही चावला लाइट प्वाइंट पर ग्रीन सिग्नल होने पर सड़क पार कर रहा था, तभी पंजाब नंबर की होंडा अमेज कार चालक ने लापरवाही व तेज रफ्तार में रेड लाइट जंप करते बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान कार चालक ने एक्टिवा सवार वरुण को भी टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों गंभीर घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए मोहाली सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। वरुण शर्मा को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
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