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Chandigarh: लाइसेंस-आरसी बनवाने के लिए नहीं जाना होगा RLA दफ्तर, घर बैठे ऑनलाइन होगा सारा काम
Tue, 02 May 2023 12:12 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 02 May 2023 12:12 PM IST
सार
आरएलए प्रद्युमन सिंह ने बताया कि अब सभी काम ऑनलाइन होंगे। लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग घर बैठे ही ऑनलाइन सभी तरह के दस्तावेज जमा करवा सकेंगे और इससे काम भी जल्दी होंगे।
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चंडीगढ़ आरएलए दफ्तर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चंडीगढ़ के लोगों की शिकायत थी कि ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की आरसी बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी सेक्टर-17 आरएलए दफ्तर में जाकर लाइन में लगना पड़ता था। अब इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। आरएलए ने फॉर्म से लेकर फीस तक जमा करने की सुविधा ऑनलाइन कर दी है। साथ ही 31 मई से 14 सेवाओं के लिए ऑफलाइन अप्वाइंटमेंट को भी बंद किया जा रहा है।
पहले आरएलए ने ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट की सुविधा दी थी, लेकिन अब 14 सेवाओं में फाइल व दस्तावेज जमा करवाने के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया है। इससे काम में पारदर्शिता आएगी और लोगों के काम भी समय पर होंगे। अब फिजिकल फाइल तैयार करने व अप्वाइंटमेंट के झंझट से भी छुटकारा मिल गया है क्योंकि पहले लोगों को फिजिकल फाइल तैयार करने के बाद अप्वाइंटमेंट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।
आरएलए प्रद्युमन सिंह ने बताया कि अब सभी काम ऑनलाइन होंगे। लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग घर बैठे ही ऑनलाइन सभी तरह के दस्तावेज जमा करवा सकेंगे और इससे काम भी जल्दी होंगे। जिन सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है उनमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) को रिन्यू कराने, शहर के अंदर वाहनों की ओनरशिप ट्रांसफर, डेथ केस में वाहन की ओनरशिप ट्रांसफर व पब्लिक ऑक्शन में वाहनों की ट्रांसफर आदि सेवाएं शामिल हैं।
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इस वेबसाइट पर करना होगा आवेदन
पहले लोगों को फिजिकल फाइल लेकर उसे तैयार करना होता था और फिर उसे जमा करवाने के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेनी पड़ती थी जबकि अब अप्वाइंटमेंट की जरूरत नहीं है। लोग ऑनलाइन ही ये सभी काम कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आरएलए की 14 मुख्य सेवाओं के लिए पोर्टल https://parivahan.gov.in/parivahan/ या mParvahan मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में लोगों की सहायता के लिए विभाग ने एक मैनुअल भी तैयार किया है, जिसे कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://chdtransport.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए लोग आरएलए की हेल्पलाइन 0172-2705270 या 0172-2706270 पर संपर्क कर सकते हैं।
इन सेवाओं को भी किया ऑनलाइन
आरएलए ने जिन 14 सेवाओं को ऑनलाइन किया हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में एड्रेस बदलने, आरसी से हाइपोथिकेशन की समाप्ति, आरसी में हाइपोथिकेशन को जोड़ना, आरसी में हाइपोथिकेशन का विस्तार, आरसी में बदलाव, वाहन के लिए एनओसी जारी करना, आरसी को कैंसिल करना, आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करना, पुरानी आरसी का बैकलॉग और ट्रेड सर्टिफिकेट जारी व रिन्यू करना शामिल है।
ऑनलाइन सिस्टम की प्रमुख सेवाएं
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) को रिन्यू कराना
- डेथ केस में वाहन की ओनरशिप ट्रांसफर
- शहर के अंदर वाहनों की ओनरशिप ट्रांसफर
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पहले आरएलए ने ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट की सुविधा दी थी, लेकिन अब 14 सेवाओं में फाइल व दस्तावेज जमा करवाने के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया है। इससे काम में पारदर्शिता आएगी और लोगों के काम भी समय पर होंगे। अब फिजिकल फाइल तैयार करने व अप्वाइंटमेंट के झंझट से भी छुटकारा मिल गया है क्योंकि पहले लोगों को फिजिकल फाइल तैयार करने के बाद अप्वाइंटमेंट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।
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आरएलए प्रद्युमन सिंह ने बताया कि अब सभी काम ऑनलाइन होंगे। लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग घर बैठे ही ऑनलाइन सभी तरह के दस्तावेज जमा करवा सकेंगे और इससे काम भी जल्दी होंगे। जिन सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है उनमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) को रिन्यू कराने, शहर के अंदर वाहनों की ओनरशिप ट्रांसफर, डेथ केस में वाहन की ओनरशिप ट्रांसफर व पब्लिक ऑक्शन में वाहनों की ट्रांसफर आदि सेवाएं शामिल हैं।
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इस वेबसाइट पर करना होगा आवेदन
पहले लोगों को फिजिकल फाइल लेकर उसे तैयार करना होता था और फिर उसे जमा करवाने के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेनी पड़ती थी जबकि अब अप्वाइंटमेंट की जरूरत नहीं है। लोग ऑनलाइन ही ये सभी काम कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आरएलए की 14 मुख्य सेवाओं के लिए पोर्टल https://parivahan.gov.in/parivahan/ या mParvahan मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में लोगों की सहायता के लिए विभाग ने एक मैनुअल भी तैयार किया है, जिसे कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://chdtransport.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए लोग आरएलए की हेल्पलाइन 0172-2705270 या 0172-2706270 पर संपर्क कर सकते हैं।
इन सेवाओं को भी किया ऑनलाइन
आरएलए ने जिन 14 सेवाओं को ऑनलाइन किया हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में एड्रेस बदलने, आरसी से हाइपोथिकेशन की समाप्ति, आरसी में हाइपोथिकेशन को जोड़ना, आरसी में हाइपोथिकेशन का विस्तार, आरसी में बदलाव, वाहन के लिए एनओसी जारी करना, आरसी को कैंसिल करना, आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करना, पुरानी आरसी का बैकलॉग और ट्रेड सर्टिफिकेट जारी व रिन्यू करना शामिल है।
ऑनलाइन सिस्टम की प्रमुख सेवाएं
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) को रिन्यू कराना
- डेथ केस में वाहन की ओनरशिप ट्रांसफर
- शहर के अंदर वाहनों की ओनरशिप ट्रांसफर