फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   reservation on socio-economic basis in Haryana cancelled by High Court

हाईकोर्ट का अहम फैसला: हरियाणा में सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण असांविधानिक करार, नियुक्तियों का रास्ता साफ

Fri, 31 May 2024 03:47 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 31 May 2024 03:47 PM IST
सार

हाई कोर्ट में एक याची ने याचिका दाखिल कर कहा था कि जिस परिवार में कोई सरकारी नौकर न हो और आमदनी कम हो तो ऐसे आवेदक को सरकार ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर पांच अतिरिक्त अंक का लाभ देने का प्रावधान किया है जो अंसाविधानिक है।

विज्ञापन
reservation on socio-economic basis in Haryana cancelled by High Court
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत नियुक्तियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछले आवेदकों को पांच अंक देने का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। 

विज्ञापन



हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर न हो और परिवार की आमदनी कम हो तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक व आर्थिक आधार पर पांच अतिरिक्त अंकों का लाभ देने का प्रावधान किया गया था।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने कहा था कि संविधान के अनुरूप सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार, ग्रुप सी, ग्रुप डी और टीजीटी भर्ती में 5 नंबर खत्म हो गए है। ग्रुप 56 , 57, 1 और 2 की परीक्षा फिर से होगी। वहीं ग्रुप सी के 20 ग्रुप (जिनमें नियुक्तियां भी हो गई हैं) की दोबारा परीक्षा होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed