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मोहाली: आय से अधिक संपत्ति मामले में रवि सिद्धू दोषी करार, पांच बरी
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली(पंजाब)
Updated Thu, 11 Jan 2018 09:42 AM IST
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गिरफ्तार
- फोटो : gettty
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आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन रविन्द्रपाल सिंह उर्फ रवि सिद्धू के केस की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मामले में नामजद पांच आरोपियों को बरी कर दिया है।
इन लोगों में गुरदीप सिंह मनचंदा, सुरिन्द्र कौर, प्रेम सागर, परमजीत सिंह, रणधीर सिंह धीरा को बरी कर दिया गया है। जबकि रवि सिद्धू को दोषी करार दे दिया। साथ ही रोपड़ जेल में भेज दिया है। अदालत द्वारा इस संबंध में फैसला 15 जनवरी को सुनाया जाएगा। जानकारी मुताबिक अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत द्वारा यह फैसला सुनाया गया। वहीं, इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है।
फैसले के बाद आरोपी को सीधे जेल भेज दिया गया। वर्ष 2002 में कैप्टन अमरिन्द्र सिंह की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रवि सिद्धू व उसके साथियों के खिलाफ 25 मार्च 2002 को आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 120बी तथा प्रीवेन्शन ऑफ करॅप्शन एक्ट की धाराओं 7, 13 रैड्ड विद सेक्शन 13(2) के तहत मोहाली में केस दर्ज किया था। इस केस की सुनवाई कई सालों से मोहाली की अदालत में चल रही थी।
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जिक्रयोग है रविंदरपाल सिंह उर्फ रवि सिद्धू पर नौकरी घोटाले में साल 2002 में केस दर्ज हुआ था। कई साल उक्त केस पटियाला अदालत में चला। 2015 में अदालत ने उन्हें व उनके कुछ साथियों को मामले में दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई थी। वह एक करोड़ का रुपये जुुर्माना लगाया गया था। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उन्हें एक साल जेल में बिताने के आदेश दिए थे।
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इन लोगों में गुरदीप सिंह मनचंदा, सुरिन्द्र कौर, प्रेम सागर, परमजीत सिंह, रणधीर सिंह धीरा को बरी कर दिया गया है। जबकि रवि सिद्धू को दोषी करार दे दिया। साथ ही रोपड़ जेल में भेज दिया है। अदालत द्वारा इस संबंध में फैसला 15 जनवरी को सुनाया जाएगा। जानकारी मुताबिक अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत द्वारा यह फैसला सुनाया गया। वहीं, इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है।
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फैसले के बाद आरोपी को सीधे जेल भेज दिया गया। वर्ष 2002 में कैप्टन अमरिन्द्र सिंह की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रवि सिद्धू व उसके साथियों के खिलाफ 25 मार्च 2002 को आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 120बी तथा प्रीवेन्शन ऑफ करॅप्शन एक्ट की धाराओं 7, 13 रैड्ड विद सेक्शन 13(2) के तहत मोहाली में केस दर्ज किया था। इस केस की सुनवाई कई सालों से मोहाली की अदालत में चल रही थी।
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जिक्रयोग है रविंदरपाल सिंह उर्फ रवि सिद्धू पर नौकरी घोटाले में साल 2002 में केस दर्ज हुआ था। कई साल उक्त केस पटियाला अदालत में चला। 2015 में अदालत ने उन्हें व उनके कुछ साथियों को मामले में दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई थी। वह एक करोड़ का रुपये जुुर्माना लगाया गया था। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उन्हें एक साल जेल में बिताने के आदेश दिए थे।