फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Ravi Sidhu convicted in property case over income

मोहाली: आय से अधिक संपत्ति मामले में रवि सिद्धू दोषी करार, पांच बरी

Thu, 11 Jan 2018 09:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली(पंजाब) Updated Thu, 11 Jan 2018 09:42 AM IST
विज्ञापन
Ravi Sidhu convicted in property case over income
गिरफ्तार - फोटो : gettty
आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन रविन्द्रपाल सिंह उर्फ रवि सिद्धू के केस की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मामले में नामजद पांच आरोपियों को बरी कर दिया है।
विज्ञापन


इन लोगों में गुरदीप सिंह मनचंदा, सुरिन्द्र कौर, प्रेम सागर, परमजीत सिंह, रणधीर सिंह धीरा को बरी कर दिया गया है। जबकि रवि सिद्धू को दोषी करार दे दिया। साथ ही रोपड़ जेल में भेज दिया है। अदालत द्वारा इस संबंध में फैसला 15 जनवरी को सुनाया जाएगा। जानकारी मुताबिक अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत द्वारा यह फैसला सुनाया गया। वहीं, इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है।
विज्ञापन


फैसले के बाद आरोपी को सीधे जेल भेज दिया गया। वर्ष 2002 में कैप्टन अमरिन्द्र सिंह की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रवि सिद्धू व उसके साथियों के खिलाफ 25 मार्च 2002 को आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 120बी तथा प्रीवेन्शन ऑफ करॅप्शन एक्ट की धाराओं 7, 13 रैड्ड विद सेक्शन 13(2) के तहत मोहाली में केस दर्ज किया था। इस केस की सुनवाई कई सालों से मोहाली की अदालत में चल रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिक्रयोग है रविंदरपाल सिंह उर्फ रवि सिद्धू पर नौकरी घोटाले में साल 2002 में केस दर्ज हुआ था। कई साल उक्त केस पटियाला अदालत में चला। 2015 में अदालत ने उन्हें व उनके कुछ साथियों को मामले में दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई थी। वह एक करोड़ का रुपये जुुर्माना लगाया गया था। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उन्हें एक साल जेल में बिताने के आदेश दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed