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Chandigarh News: हादसे में घायल रेलवेकर्मी को मिलेगा 4.93 लाख का मुआवजा
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चंडीगढ़। सड़क हादसे में घायल रेलवे कर्मचारी को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 4.93 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, कार मालिक और बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। रेलवे कॉलोनी अंबाला कैंट निवासी 56 वर्षीय ओम प्रकाश यादव ने 30 लाख रुपये के मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ओम प्रकाश यादव ने बताया कि वह रेलवे में सीनियर केबिन मैन के पद पर कालका में कार्यरत हैं। 23 अक्तूबर 2020 को वह अंबाला स्थित मंजी साहिब गुरुद्वारा में अपने निजी काम से गए थे। काम पूरा करने के बाद वह बाइक से अपने कार्यक्षेत्र कालका जा रहे थे। दोपहर डेढ़ बजे जैसे ही वह चंडीगढ़ हिसार बाईपास डिवाइडर कट के पास पहुंचे तो जाम की स्थिति थी, ऐसे में वह ट्रैफिक हटने का इंतजार करने लगे। इसी दौरान एक कार चंडीगढ़-अंबाला रोड पर चंडीगढ़ की तरफ से बिना हॉर्न बजाते हुए आई और उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उन्हें अंबाला सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। वहां से उन्हें अंबाला रेलवे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। इस कारण हादसा हुआ। हादसे में उनके शरीर पर काफी चोटें आईं। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह 55 हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। सड़क हादसे में घायल होने से उसे काफी नुकसान पहुंचा।
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याचिकाकर्ता ओम प्रकाश यादव ने बताया कि वह रेलवे में सीनियर केबिन मैन के पद पर कालका में कार्यरत हैं। 23 अक्तूबर 2020 को वह अंबाला स्थित मंजी साहिब गुरुद्वारा में अपने निजी काम से गए थे। काम पूरा करने के बाद वह बाइक से अपने कार्यक्षेत्र कालका जा रहे थे। दोपहर डेढ़ बजे जैसे ही वह चंडीगढ़ हिसार बाईपास डिवाइडर कट के पास पहुंचे तो जाम की स्थिति थी, ऐसे में वह ट्रैफिक हटने का इंतजार करने लगे। इसी दौरान एक कार चंडीगढ़-अंबाला रोड पर चंडीगढ़ की तरफ से बिना हॉर्न बजाते हुए आई और उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उन्हें अंबाला सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। वहां से उन्हें अंबाला रेलवे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।
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याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। इस कारण हादसा हुआ। हादसे में उनके शरीर पर काफी चोटें आईं। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह 55 हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। सड़क हादसे में घायल होने से उसे काफी नुकसान पहुंचा।
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