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Chandigarh: संपत्ति का हिस्सा बेचने पर रोक के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने लगाई गुहार

Sat, 06 Apr 2024 12:02 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 06 Apr 2024 12:02 PM IST
सार

याचिका दाखिल कर 70 वर्षीय पूजा भरत कपूर ने एडवोकेट सलिल बाली के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि वे कैंसर से पीड़ित हैं। उनके पास सेक्टर-15 में एक इमारत का 30 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। वह अपने इलाज व रखरखाव के लिए संपत्ति में अपना हिस्सा बेचना चाहती हैं, लेकिन प्रशासन की रोक के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही है।

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Purchase-sale of shares, floors in property in Chandigarh challenged in Punjab haryana High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

विस्तार

चंडीगढ़ सेक्टर-15 निवासी कैंसर से पीड़ित बेसहारा विधवा ने यूटी प्रशासन के 9 फरवरी, 2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत शहर में संपत्ति में हिस्सा, इमारत की मंजिल व अपार्टमेंट की खरीद व बिक्री पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब यूटी प्रशासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल कर 70 वर्षीय पूजा भरत कपूर ने एडवोकेट सलिल बाली के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि वे कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनके पास सेक्टर-15 में एक इमारत का 30 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। याची ने बताया कि वह विधवा हैं। न तो उनके कोई बच्चे हैं और न ही ख्याल रखने वाला। वह अपने इलाज व रखरखाव के लिए संपत्ति में अपना हिस्सा बेचना चाहती हैं, लेकिन प्रशासन की रोक के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही है।
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याची ने कहा कि संविधान ने उसे संपत्ति का अधिकार दिया है और ऐसे में उसे इस प्रकार उसका हिस्सा बेचने से कैसे रोका जा सकता है। यूटी प्रशासन ने बताया कि याची की मांग पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसकी बैठक में इस विषय को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए अगली सुनवाई पर इस बारे में विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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