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Punjab: स्कूल शिक्षा विभाग ने रद्द किए 4161 मास्टर काडर के शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, जारी होगी नई मेरिट सूची
Tue, 09 May 2023 08:00 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 09 May 2023 08:00 AM IST
सार
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग ने 4661 पदों के लिए छह तारीखों को जारी किए नियुक्ति पत्र रद्द किए हैं। इन तारीखों में 5 जनवरी, 7, 8, 9, 10 और 16 जनवरी 2023 को जारी किए गए नियुक्ति पत्र शामिल हैं। विभाग ने यह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक साल पहले शुरू की थी।
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने मास्टर काडर के 4161 पदों के लिए जनवरी में जारी नियुक्ति पत्र सोमवार को रद्द कर दिए। इसके साथ ही अब नए सिरे से संशोधित मेरिट सूची तैयार कर जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी करेगा। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि नए नियुक्ति पत्र विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।
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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग ने 4661 पदों के लिए छह तारीखों को जारी किए नियुक्ति पत्र रद्द किए हैं। इन तारीखों में 5 जनवरी, 7, 8, 9, 10 और 16 जनवरी 2023 को जारी किए गए नियुक्ति पत्र शामिल हैं। विभाग ने यह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक साल पहले शुरू की थी। 8 जनवरी 2022 को भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इसके बाद लिखित परीक्षा हुई थी। फिर दस्तावेजों की छंटनी से लेकर अन्य औपचारिकताएं हुई थीं। विभाग को 16 दिसंबर 2022 को मेरिट सूची मिली। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। इसके बाद कुछ लोगों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। दलील दी कि नियमों का पालन नहीं हुआ। इसके बाद विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए।
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हाईकोर्ट में ऐसे पहुंचा था केस
इस मामले में याचिकाकर्ता सुनीता रानी और अन्य ने हाईकोर्ट में बताया था कि एक्ससर्विसमैन व स्पोर्ट्स श्रेणी में पद खाली रह गए थे। इन दोनों श्रेणियों को अनारक्षित भरने का फैसला लिया गया। याचिका में कहा गया था कि रिक्त पदों को अनारक्षित करते हुए आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया। इस फैसले से आरक्षित श्रेणी के आवेदकों का दावा समाप्त हो जाता है। उनकी तरफ से पंजाब सरकार के इस निर्णय को दोषपूर्ण बताते हुए इसे खारिज करने की अपील की थी। हालांकि पंजाब सरकार ने योग्य प्रार्थी न मिलने का हवाला देकर दोनों श्रेणियों को अनारक्षित करने का निर्णय लेने की बात कहीं थी। हाईकोर्ट ने सभी का पक्ष सुनने के बाद ओपन कैटेगरी की मेरिट सूची तैयार कर इसे भरने के लिए आदेश दिए थे।
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