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रिश्वतकांड: पंजाब पुलिस के एआईजी पीएस संधू दोषी करार, जानिए क्या था मामला

Tue, 31 Jul 2018 05:40 PM IST
अमरीश शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
अमरीश शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 31 Jul 2018 05:40 PM IST
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Punjab Police AIG PS Sandhu Found Guilty in Bribe Case
court Order
जुलाई 2011 में 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई के हत्थे चढ़े पंजाब पुलिस के एआईजी परमदीप सिंह संधू मामले में दोषी करार दिए गए हैं। सीबीआई की अदालत ने मंगलवार को हुई सुनवाई में उन्हें दोषी करार दिया। 3 अगस्त को सजा का ऐलान किया जाएगा।
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इससे पहले पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की ओर से मामले में अंतिम बहस पूरी हो गई थी। बता दें कि 12 जुलाई 2011 में सीबीआई ने एआईजी पीएस संधू को सेक्टर-28 स्थित एक कॉफी शॉप से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
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एआईजी पर निशांत शर्मा के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के केस में उसके पक्ष में रिपोर्ट बनाने के लिए 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। निशांत ने इसकी शिकायत सीबीआई से की थी। शिकायत की पुष्टि होने पर सीबीआई ने ट्रैप लगाकर एआईजी संधू को रिश्वत के पैसे लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था।
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