फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab opposes Ram Rahim application against production warrant in High court

बेअदबी मामला: प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ राम रहीम की अर्जी का पंजाब ने किया विरोध, अब दो मई को होगी सुनवाई

Mon, 25 Apr 2022 07:34 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 25 Apr 2022 07:34 PM IST
सार

राम रहीम ने कहा कि फिलहाल निचली अदालत ने याची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की इजाजत दी है लेकिन याची को शक है कि एसआईटी उसे गिरफ्तार कर सकती है। 

विज्ञापन
Punjab opposes Ram Rahim application against production warrant in High court
राम रहीम - फोटो : फाइल

विस्तार

बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका जता गुरमीत राम रहीम ने एक अर्जी दाखिल की थी। पंजाब सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में इसका विरोध किया। याची ने कहा कि अगर उसे फरीदकोट ले जाया गया तो उसकी जान को खतरा होगा। याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम ने हाईकोर्ट को बताया कि गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरुग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप के चोरी मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है। 

विज्ञापन


इस मामले में याची के खिलाफ एसआईटी ने प्रोडक्शन वारंट की मांग की थी। मांग को मंजूर करते हुए फरीदकोट की निचली अदालत ने उसे पंजाब ले जाने की अनुमति दे दी थी। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगाते हुए एसआईटी को सुनारिया जेल में पूछताछ का आदेश दिया था। 
विज्ञापन


याची ने बताया कि चोरी की घटना के मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अब अन्य दो एफआईआर में याची से पूछताछ करना चाहती है। याची ने कहा कि तीनों एफआईआर एक ही विषय को लेकर हैं और एक ही थाने में दर्ज हुई हैं। इनकी सुनवाई भी एक कोर्ट में हो रही है। याची ने कहा कि फिलहाल निचली अदालत ने याची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की इजाजत दी है लेकिन याची को शक है कि एसआईटी उसे गिरफ्तार कर सकती है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एसआईटी लगातार प्रयास कर रही है कि वह याची को प्रोडक्शन वारंट पर फरीदकोट लेकर जाए। अगर ऐसा हुआ तो याची की जान को बड़ा खतरा होगा। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उसे व्यक्तिगत तौर पर पूछताछ के लिए पंजाब लेकर जाने की अनुमति न दी जाए। सोमवार को पंजाब सरकार ने याची की इस अर्जी का विरोध किया। अब दो मई को याचिका में की गई मांग को लेकर सभी पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed