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कितने पुलिस अफसरों पर एफआईआर, ब्योरा दे पंजाब सरकार: उच्च न्यायालय

Sat, 05 Sep 2020 06:31 PM IST
ajay kumar विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 05 Sep 2020 06:31 PM IST
सार

  • बर्खास्त सिपाही की याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी 
  • अफसरों पर दर्ज एफआईआर के साथ ही उनका वर्तमान पद और नियुक्ति का स्थान भी बताना होगा

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

एफआईआर दर्ज होने के चलते एक सिपाही को एसएसपी द्वारा बर्खास्त करना पंजाब पुलिस के सभी अफसरों के लिए भारी पड़ गया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस के उन सभी अफसरों की सूची तलब कर ली है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पंजाब पुलिस के बर्खास्त जवान सुरजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उस पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी।

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एफआईआर दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने उसे सेवा में रखने के आदेश जारी किए थे। एसएसपी ने उस आदेश को नजरअंदाज करते हुए उसे बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि केवल आपराधिक मामला लंबित होने के कारण बर्खास्त किया जाना उसके साथ अन्याय है। 
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याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब पुलिस के कई अधिकारी ऐसे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हैं, बावजूद इसके वह ड्यूटी पर तैनात हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों में भेदभाव करना गलत है। उच्च न्यायालय ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। 
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न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के तर्क में दम है ऐसे में पंजाब सरकार अगली सुनवाई पर यह बताए कि पंजाब पुलिस के कितने अफसरों पर एफआईआर दर्ज है, जिन अफसरों पर एफआईआर दर्ज है वह किस पद पर मौजूद हैं, और साथ ही वर्तमान में वह कहां तैनात हैं।

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