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हाईकोर्ट ने खारिज की हनीप्रीत के पूर्व पति की याचिका, कहा था- जान को खतरा है

Sat, 14 Oct 2017 03:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 14 Oct 2017 03:35 PM IST
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punjab haryana highcourt rejects honeypreet ex husband vishwas gupta pil
हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता
हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता की याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उसने जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। विश्वास गुप्ता ने डेरा के आत्मघाती दस्ते का जिक्र करते हुए अपने और परिवार की जान को खतरा बताया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए फुल बेंच ने कहा कि याचिका में जनहित से जुड़े विषय ही सुने जा रहे हैं और सुरक्षा का मामला उनका निजी है। वह अपनी सुरक्षा की मांग सही अथॉरिटी से करें।
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पंचकूला प्रकरण की जांच के लिए गठित एसआईटी को हाईकोर्ट की फुल बेंच ने निर्देश दिया कि वो आत्मघाती दस्ते के बारे में जांच करें और रिपोर्ट दाखिल करें। बता दें कि विश्वास गुप्ता ने अपनी अर्जी में कहा कि जब से उसने राम रहीम और डेरे में चल रही अवैध गतिविधियों का खुलासा किया है, तभी से डेरा समर्थक उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। आत्मघाती दस्ता, वही कुर्बानी गैंग है जिसने कुछ दिन पहले चैनलों और समाचार पत्रों को डेरामुखी से जुड़ी खबर चलाने को लेकर धमकी भरा पत्र भेजा था।
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इस पत्र में उसका नाम भी है। विश्वास गुप्ता ने कहा कि उसे डर है कि यह आत्मघाती दस्ता उसकी और उसके परिवार की जान ले सकता है। सुरक्षा और आत्मघाती दस्ते की जांच के लिए करनाल के एसपी को शिकायत भी दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विश्वास गुप्ता का कहना है कि अब उसे सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है।
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