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शराब पीने का शौक रखते हैं तो जरूर पढ़ लें ये सरकारी फरमान, बड़े काम का है
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 02 Mar 2017 09:47 AM IST
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अगर आप शराब पीने का शौक रखते हैं तो यह सरकारी फरमान जरूर पढ़ लीजिए। आपके बड़े काम का है, नहीं तो परेशानी उठानी पड़ेगी। दरअसल, शराब की बिक्री पर बिल अनिवार्य करने के निर्देश जारी करने की अपील वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को अपना जवाब सौंप दिया है।
सरकार ने बताया है कि आगामी वर्ष के लिए जो एक्साइज पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें एक हजार रुपये से अधिक की शराब बिक्री पर बिल अनिवार्य करने का प्रावधान किया जा रहा है। बिल देने से इनकार करने वाले ठेका मालिकों पर पांच सौ रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी। अदालत ने कहा कि नाम मात्र लोग ही एक हजार से अधिक की शराब खरीदते हैं।
ऐसे में शराब की हर बोतल की बिक्री पर बिल अनिवार्य करने पर हरियाणा सरकार विचार करे। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने भी कहा है कि अभी प्रदेश में सरकार नहीं बनी है। ऐसे में उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि हजार रुपये से कम की शराब की बिक्री पर अगर ग्राहक चाहे तो बिल ले सकता है।
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अगर किसी ठेके से उन्हें शिकायत मिलती है की वहां बिल नहीं दिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ 500 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान बना दिया गया है। हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने हाईकोर्ट को बताया है की सरकार ने वर्ष 2017-18 की एक्साइज नीति के तहत यह प्रावधान बनाये हैं। खंडपीठ ने कहा कि क्यों सिर्फ हजार रुपए से अधिक की शराब की बिक्री पर बिल अनिवार्य किया जा रहा है। जबकि उससे कम की शराब की बिक्री पर बिलिंग अनिवार्य की जानी चाहिए।
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सरकार ने बताया है कि आगामी वर्ष के लिए जो एक्साइज पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें एक हजार रुपये से अधिक की शराब बिक्री पर बिल अनिवार्य करने का प्रावधान किया जा रहा है। बिल देने से इनकार करने वाले ठेका मालिकों पर पांच सौ रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी। अदालत ने कहा कि नाम मात्र लोग ही एक हजार से अधिक की शराब खरीदते हैं।
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ऐसे में शराब की हर बोतल की बिक्री पर बिल अनिवार्य करने पर हरियाणा सरकार विचार करे। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने भी कहा है कि अभी प्रदेश में सरकार नहीं बनी है। ऐसे में उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि हजार रुपये से कम की शराब की बिक्री पर अगर ग्राहक चाहे तो बिल ले सकता है।
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अगर किसी ठेके से उन्हें शिकायत मिलती है की वहां बिल नहीं दिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ 500 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान बना दिया गया है। हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने हाईकोर्ट को बताया है की सरकार ने वर्ष 2017-18 की एक्साइज नीति के तहत यह प्रावधान बनाये हैं। खंडपीठ ने कहा कि क्यों सिर्फ हजार रुपए से अधिक की शराब की बिक्री पर बिल अनिवार्य किया जा रहा है। जबकि उससे कम की शराब की बिक्री पर बिलिंग अनिवार्य की जानी चाहिए।