फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   punjab haryana highcourt order in a case, to give bill of wine payment will be compulsory

शराब पीने का शौक रखते हैं तो जरूर पढ़ लें ये सरकारी फरमान, बड़े काम का है

Thu, 02 Mar 2017 09:47 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 02 Mar 2017 09:47 AM IST
विज्ञापन
punjab haryana highcourt order in a case, to give bill of wine payment will be compulsory
wine
अगर आप शराब पीने का शौक रखते हैं तो यह सरकारी फरमान जरूर पढ़ लीजिए। आपके बड़े काम का है, नहीं तो परेशानी उठानी पड़ेगी। दरअसल, शराब की बिक्री पर बिल अनिवार्य करने के निर्देश जारी करने की अपील वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को अपना जवाब सौंप दिया है।
विज्ञापन


सरकार ने बताया है कि आगामी वर्ष के लिए जो एक्साइज पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें एक हजार रुपये से अधिक की शराब बिक्री पर बिल अनिवार्य करने का प्रावधान किया जा रहा है। बिल देने से इनकार करने वाले ठेका मालिकों पर पांच सौ रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी। अदालत ने कहा कि नाम मात्र लोग ही एक हजार से अधिक की शराब खरीदते हैं।
विज्ञापन


ऐसे में शराब की हर बोतल की बिक्री पर बिल अनिवार्य करने पर हरियाणा सरकार विचार करे। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने भी कहा है कि अभी प्रदेश में सरकार नहीं बनी है। ऐसे में उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि हजार रुपये से कम की शराब की बिक्री पर अगर ग्राहक चाहे तो बिल ले सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अगर किसी ठेके से उन्हें शिकायत मिलती है की वहां बिल नहीं दिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ 500 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान बना दिया गया है। हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने हाईकोर्ट को बताया है की सरकार ने वर्ष 2017-18  की एक्साइज नीति के तहत यह प्रावधान बनाये हैं। खंडपीठ ने कहा कि क्यों सिर्फ हजार रुपए से अधिक की शराब की बिक्री पर बिल अनिवार्य किया जा रहा है। जबकि उससे कम की शराब की बिक्री पर बिलिंग अनिवार्य की जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed