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कोर्ट में पुलिस अफसरों की गैरहाजिरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, एसएसपी से रिपोर्ट तलब
Fri, 05 Jun 2020 12:02 PM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 05 Jun 2020 12:02 PM IST
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इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी पर चल रहे ट्रायल के मामले में समन के बावजूद पुलिस अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के एसएसपी कार्यालय को जमकर फटकार लगाई और उनकी विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अफसरों के लचर रवैए के कारण ही अदालतों में मामले लटकते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार व्यक्ति की ओर से जमानत याचिका में कहा गया था कि मामला 2018 का है।
इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी को तलब किया था। समान आदेश मिलने के बावजूद अधिकारी पेश नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट ने जब 5000 रुपये के जमानती वारंट के साथ समन जारी किए तब जांच अधिकारी हाई कोर्ट में पेश हुआ। पुलिस अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसका तबादला कर दिया गया है ऐसे में अब वर्तमान जांच अधिकारी को समन किया जाना चाहिए। इसके बाद मौजूदा जांच अधिकारी को समन किया गया तो वह वापस लौट आया।
हाईकोर्ट ने एसएसपी कार्यालय के जरिए जांच अधिकारी को समन आदेश भेजें बावजूद उसके अधिकारी पेश नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगेगा और जांच अधिकारी इस मामले को लटका रहे हैं । ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत को मंजूर करते हुए कहा कि मामले में याचिकाकर्ता के कारण नहीं बल्कि जांच एजेंसी के कारण लगातार देरी हो रही है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि एसएसपी कार्यालय के माध्यम से समन करवाने के बावजूद जांच अधिकारी पेश नहीं हो रहे हैं जो उनके लचर रवैए को दिखाता है। इसके साथ ही यह एसएसपी कार्यालय की बड़ी चूक है कि ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई पर एसएसपी कार्यालय से समन आदेश के बावजूद पेश न होने वाले अधिकारियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है।
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इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी को तलब किया था। समान आदेश मिलने के बावजूद अधिकारी पेश नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट ने जब 5000 रुपये के जमानती वारंट के साथ समन जारी किए तब जांच अधिकारी हाई कोर्ट में पेश हुआ। पुलिस अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसका तबादला कर दिया गया है ऐसे में अब वर्तमान जांच अधिकारी को समन किया जाना चाहिए। इसके बाद मौजूदा जांच अधिकारी को समन किया गया तो वह वापस लौट आया।
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हाईकोर्ट ने एसएसपी कार्यालय के जरिए जांच अधिकारी को समन आदेश भेजें बावजूद उसके अधिकारी पेश नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगेगा और जांच अधिकारी इस मामले को लटका रहे हैं । ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत को मंजूर करते हुए कहा कि मामले में याचिकाकर्ता के कारण नहीं बल्कि जांच एजेंसी के कारण लगातार देरी हो रही है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि एसएसपी कार्यालय के माध्यम से समन करवाने के बावजूद जांच अधिकारी पेश नहीं हो रहे हैं जो उनके लचर रवैए को दिखाता है। इसके साथ ही यह एसएसपी कार्यालय की बड़ी चूक है कि ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई पर एसएसपी कार्यालय से समन आदेश के बावजूद पेश न होने वाले अधिकारियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है।