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'राम सिया के लव कुश' पर बैन हटाने से हाईकोर्ट का इनकार, चैनल की दलील- सीन हटा सकते हैं
Tue, 10 Sep 2019 09:52 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Tue, 10 Sep 2019 09:52 AM IST
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फाइल फोटो
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कलर्स चैनल के सीरियल 'राम सिया के लव कुश' के टेलीकास्ट पर पंजाब सरकार द्वारा लगाए बैन को हटाने से फिलहाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। चैनल ने दृश्यों को हटाने की बात कही जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को विचार करने के आदेश दिए हैं।
पंजाब सरकार की ओर से पेश हुई एडिशनल एडवोकेट जनरल रमिजा हकीम ने कहा कि सीरियल में भगवान वाल्मीकि को नकारात्मक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इससे वाल्मीकि समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और सरकार ने वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं के चलते ही इस सीरियल पर पाबंदी लगाई है।
चैनल की ओर से कहा गया कि इस सीरियल के निर्माता वह सभी दृश्य हटाने के लिए तैयार हैं जिन पर आपत्ति है। एक बार सरकार उनसे बात तो करे। इस पर जस्टिस तजिंदर सिंह ढींडसा ने पंजाब सरकार को गौर करने के लिए कहा।
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पंजाब सरकार की ओर से पेश हुई एडिशनल एडवोकेट जनरल रमिजा हकीम ने कहा कि सीरियल में भगवान वाल्मीकि को नकारात्मक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इससे वाल्मीकि समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और सरकार ने वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं के चलते ही इस सीरियल पर पाबंदी लगाई है।
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चैनल की ओर से कहा गया कि इस सीरियल के निर्माता वह सभी दृश्य हटाने के लिए तैयार हैं जिन पर आपत्ति है। एक बार सरकार उनसे बात तो करे। इस पर जस्टिस तजिंदर सिंह ढींडसा ने पंजाब सरकार को गौर करने के लिए कहा।
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रमीजा हकीम ने कहा कि अगर चैनल आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने के लिए तैयार है तो वह इस पर सरकार से बात कर सकती हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 12 सितंबर तक स्थगित कर दी। इस सीरियल के खिलाफ वाल्मीकि समुदाय में काफी रोष है और जिसके चलते पंजाब बंद का आह्वान भी किया गया था।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने समुदाय की भावनाओं को देखते हुए सभी डीसी को इस सीरियल के प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। आदेश के खिलाफ चैनल ने सोमवार सुबह ही याचिका दायर कर इस पर तत्काल सुनवाई किए जाने की मांग हाईकोर्ट से की थी। हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई करने का फैसला लिया था।
दोपहर बाद याचिका पर सुनवाई हुई तो चैनल ने कहा कि वह इस सीरियल के आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने को तैयार हैं इसलिए उनका पक्ष सुना जाए।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने समुदाय की भावनाओं को देखते हुए सभी डीसी को इस सीरियल के प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। आदेश के खिलाफ चैनल ने सोमवार सुबह ही याचिका दायर कर इस पर तत्काल सुनवाई किए जाने की मांग हाईकोर्ट से की थी। हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई करने का फैसला लिया था।
दोपहर बाद याचिका पर सुनवाई हुई तो चैनल ने कहा कि वह इस सीरियल के आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने को तैयार हैं इसलिए उनका पक्ष सुना जाए।