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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महिला को मिली गर्भपात की अनुमति, जानिए क्या है मामला

Wed, 31 Jul 2019 10:13 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 31 Jul 2019 10:13 AM IST
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Punjab Haryana High Court Permission to Lady for Abortion
फाइल फोटो
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला को गर्भपात की अनुमति देते हुए केस का निपटारा कर दिया। मामला बेहद संवेदनशील था और भ्रूण से संबंधित था। दरअसल, महिला ने अपने पेट में पल रहे भ्रूण को दिल की लाईलाज बीमारी की दुहाई देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से भ्रूण गिराने की अनुमति देने की मार्मिक अपील की थी।
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हाईकोर्ट ने मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी। हरियाणा में यमुनानगर निवासी महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बताया था कि वह गर्भवती है। टेस्ट में पाया गया कि उसके गर्भ में जो भ्रुण है, उसे दिल की लाईलाज बीमारी है।
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हाईकोर्ट ने विशेषज्ञों की राय के लिए प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को लेकर गठित पीजीआई चंडीगढ़ के मेडिकल बोर्ड को महिला की जांच के आदेश दिए थे।

मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भ्रूण को दिल की एक ऐसी बीमारी है, जिसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की ही अनुमति दी जा सकती है और याची का भ्रूण 21 सप्ताह का हो चुका है।

पीजीआई की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मामले में गर्भपात की अनुमति देना जरूरी है। जब भ्रूण ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, जो ठीक नहीं हो सकती तो ऐसे में इस तरह का आदेश जायज है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तपस्या उमेश बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उस मामले में भी 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने पीजीआई चंडीगढ़ के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग को आदेश दिया है कि वो विलंब न करते हुए शीघ्र ही याची का गर्भपात कराएं।

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