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हाईकोर्ट का आदेश- क्वारंटीन सेंटर बनाने और संचालन में तय मानकों का सख्ती से पालन करें

Wed, 03 Jun 2020 12:11 PM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 03 Jun 2020 12:11 PM IST
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Punjab Haryana High Court Orders to Haryana Government Regarding Quaratine Center
प्रतीकात्मक तस्वीर
कोरोना के चलते विदेश से लौटे लोगों को पंचकूला में घनी आबादी वाले क्षेत्र में क्वारंटीन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा सौंपी गई रिप्रजेंटेशन पर एक सप्ताह के अंदर निर्णय ले।
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याचिकाकर्ता देवेंद्र महाजन ने बताया कि विदेश में फंसे लोगों को वापस लाया जा रहा है और उनको वापस लाने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रखने का प्रावधान है। ऐसे लोगों से कोरोना फैलने की संभावना बहुत अधिक है। प्राय: इस तरह के सेंटर आबादी से दूर बनाए जाते हैं। पंचकूला में इससे विपरीत शहर की घनी आबादी वाले इलाकों में सेंटरों की पहचान की जा रही है।
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स्थानीय लोंगों का जीवन खतरे में डाल रही सरकार
याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसा करके प्रशासन और सरकार स्थानीय लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया कि इन सेंटरों की पहचान करते हुए बहुत सी चीजों को ध्यान में रखा गया है।
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हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा सौंपी गई रिप्रजेंटेशन पर एक सप्ताह के अंदर निर्णय ले। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इन सेंटरों को स्थापित करने से लेकर संचालन तक सभी के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन किया जाए।
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