{"_id":"646d8d0bc4645359d7042453","slug":"punjab-haryana-high-court-orders-punjab-government-issue-notification-of-panchayat-by-elections-within-20-day-2023-05-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का पंजाब सरकार का आदेश, 20 दिन के भीतर पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी करें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का पंजाब सरकार का आदेश, 20 दिन के भीतर पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी करें
Wed, 24 May 2023 09:35 AM IST
नवीन दलाल
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: नवीन दलाल
Updated Wed, 24 May 2023 09:35 AM IST
सार
पंजाब के मुख्य सचिव ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया था कि उपचुनाव के बारे में जल्दी ही अधिसूचना जारी की जाएगी। कोर्ट को बताया गया था कि अब तक सरपंचों के 431, पंचों के 2914, पंचायत समिति सदस्य के 81 तथा जिला परिषद सदस्यों के 10 रिक्त पदों की सूचना दिनांक 27 मार्च के पत्र के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जा चुकी है।
विज्ञापन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पंजाब में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के खाली पड़े पदों के उपचुनाव न करवाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 20 दिन के भीतर उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। जसविंदर कौर व अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि इसी वर्ष जनवरी में सरकार ने कोर्ट को विश्वास दिलाया था कि तीन सप्ताह के भीतर उपचुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। पंजाब सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को चुनाव से जुड़ी याचिका का निपटारा कर दिया था। लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई।
विज्ञापन
कोर्ट ने पंजाब सरकार के ढुलमुल रवैये पर कड़ी फटकार लगाई थी
पंजाब के मुख्य सचिव ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया था कि उपचुनाव के बारे में जल्दी ही अधिसूचना जारी की जाएगी। कोर्ट को बताया गया था कि अब तक सरपंचों के 431, पंचों के 2914, पंचायत समिति सदस्य के 81 तथा जिला परिषद सदस्यों के 10 रिक्त पदों की सूचना दिनांक 27 मार्च के पत्र के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जा चुकी है। इनके चुनाव 30 दिसंबर, 2018 को आयोजित हुए थे। कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाने पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद अब इस मामले में याची पक्ष की दलीलों को सुनने व पंजाब सरकार का पक्ष जानने के बाद याचिका का निपटारा करते हुए 20 दिन के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन