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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court ordered Central Government to take steps to remove pay discrepancies of defense forces in 6 months

हाईकोर्ट का आदेश: वेतन विसंगतियां रक्षा बलों के मनोबल पर डाल रहीं प्रतिकूल प्रभाव, केंद्र छह माह में कदम उठाए 

Sat, 19 Feb 2022 04:56 PM IST
निवेदिता वर्मा विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 19 Feb 2022 04:56 PM IST
सार

याचिका पर सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि वर्तमान विसंगतियों के चलते मेजर जनरल पद और उससे ऊपर के अधिकारी अपने से जूनियर कर्नल और ब्रिगेडियर से कम वेतन पा रहे हैं।

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Punjab-Haryana High Court ordered Central Government to take steps to remove pay discrepancies of defense forces in 6 months
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रक्षा बलों की वेतन विसंगतियों पर दुख जताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इससे रक्षा बलों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 माह में इसे दूर करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है।

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याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम निवासी डीएन असीजा व अन्य ने हाईकोर्ट केसमक्ष वेतन विसंगतियों का मुद्दा उठाया था। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि वर्तमान विसंगतियों के चलते मेजर जनरल पद और उससे ऊपर के अधिकारी अपने से जूनियर कर्नल और ब्रिगेडियर से कम वेतन पा रहे हैं। छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए इस प्रकार की समस्या आई है। 
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इस समस्या को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय व कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के साथ संपर्क किया गया है। जल्द ही इस विवाद का निपटारा कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान बेहद जरूरी है क्योंकि इससे रक्षा बलों का मनोबल गिरता है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस समस्या का दो माह में समाधान होने की संभावना है। हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को 6 माह की मोहलत देते हुए विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। 

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