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राहतः हाईकोर्ट ने हटाया 'राम सिया के लव कुश' के प्रसारण पर लगा प्रतिबंध, पर एक शर्त के साथ

Fri, 18 Oct 2019 02:43 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 18 Oct 2019 02:43 PM IST
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Punjab Haryana High Court order to Remove Ban on Colors Serial Ram Siya Ke Luv Kush
‘राम सिया के लव कुश’ टीवी सीरियल का दृश्य - फोटो : social media
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ‘राम सिया के लव कुश’ टीवी सीरियल के प्रसारण पर पंजाब सरकार द्वारा लगाई रोक को हटाने के आदेश दिए हैं। चैनल द्वारा आपत्तिजनक हिस्से को हटाने और भविष्य में ऐसा न होने की अंडरटेकिंग को पंजाब सरकार द्वारा बनाई कमेटी के स्वीकार करने पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं।
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सीरियल के खिलाफ वाल्मीकि समुदाय में काफी रोष है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने समुदाय की भावनाओं को देखते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (डीसी) को इस सीरियल के प्रदर्शन पर रोक के आदेश दिए थे।
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आदेश के खिलाफ चैनल ने याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी। चैनल ने कहा था कि पंजाब सरकार ने बिना उनका पक्ष सुने राम सिया के लवकुश पर पाबंदी लगा दी है।

पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल रमिजा हकीम ने कहा था कि इस सीरियल में भगवान वाल्मीकि जी को नकारात्मक तरीके से प्रदर्शित किया गया है, जिससे वाल्मीकि समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। सरकार ने वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर इस सीरियल पर पाबंदी लगाई। 

इस पर चैनल ने कहा था कि वह सीरियल के आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने को तैयार है, इसलिए उनका पक्ष सुना जाए और इस पर लगी पाबंदी हटाई जाए। पंजाब सरकार ने विवाद का निपटारा करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था जिसके सामने चैनल ने शपथपत्र दी कि सभी आपत्तिजनक दृश्य हटाए गए हैं और भविष्य में ऐसा फिर नहीं होगा। 

इस शपथपत्र को पंजाब सरकार की समिति ने स्वीकार कर लिया जिसके चलते हाईकोर्ट ने अब इस सीरियल पर लगा प्रतिबंध हटाने के आदेश दिए हैं।
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