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पंजाब: लुटेरी दुल्हन के भाई की हाईकोर्ट से गुहार-मेरी तो कोई गलती नहीं, चार माह बाद मिली नियमित जमानत

Fri, 12 Nov 2021 03:23 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 12 Nov 2021 03:23 PM IST
सार

याची ने कहा कि इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है और न ही उसका कोई आपराधिक रिकार्ड है।

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Punjab-Haryana High Court has granted Regular Bail to brother of bride who robbed Men after getting married
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शादी कर अपने ससुराल जाने के बाद उसे लूट लेने वाली दुल्हन के भाई को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उसकी नियमित जमानत की मांग मंजूर कर ली है। याचिका दाखिल करते हुए बठिंडा निवासी गुरप्रीत सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर के अनुसार याची की बहन सुखबीर कौर का विवाह वीरपाल कौर व अमनदीप कौर विभिन्न व्यक्तियों से कराते थे। विवाह के बाद एक या दो दिन सुखबीर कौर वहां रुकती थी और फिर किसी बहाने ससुराल को लूट कर वहां से भाग जाती थी। 

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याची ने कहा कि इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है और न ही उसका कोई आपराधिक रिकार्ड है। याची ने कहा कि उसका कसूर केवल इतना है कि वह आरोपी महिला का भाई है। याची ने कहा कि वह चार माह से अधिक समय से जेल में है और ट्रायल पूरा होने में अभी समय लगेगा। याची की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याची को राहत देते हुए उसकी नियमित जमानत की मांग को मंजूर कर लिया।

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