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पंजाब: कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा को राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दी नियमित जमानत
Thu, 27 Jan 2022 04:53 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 27 Jan 2022 04:53 PM IST
सार
ईडी ने सुखपाल खैरा के खिलाफ मनी लांड्रिंग में मामला दर्ज किया था। ईडी ने खैरा को पिछले माह गिरफ्तार कर लिया था।
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सुखपाल खैरा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे सुखपाल खैरा को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खैरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 जनवरी को मामला दर्ज किया था। ईडी ने खैरा को पिछले माह गिरफ्तार कर लिया था।
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खैरा ने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। मोहाली की ट्रायल कोर्ट ने 7 दिसंबर को खैरा की याचिका को खारिज कर दिया था। मोहाली की ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत खारिज होने के बाद अब इस आदेश को चुनौती देते हुए खैरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। खैरा ने याचिका में अपनी सेहत और गंभीर बीमारियों का हवाला दिया है।
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हाईकोर्ट के आदेश पर जेल में मौजूद डॉक्टर ने उनका परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद पीजीआई को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मेडिकल बोर्ड अगली सुनवाई पर बताएगा कि क्या याची का जेल में इलाज संभव है या उसे अस्पताल में भर्ती करवाना जरूरी है।
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हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि उसे अस्पताल में लाना जरूरी हो तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। इलाज के दौरान हथियारबंद सुरक्षा कर्मी मौजूद रहें ताकि याची भागने में सफल न हो सके। 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद खैरा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी है।
खैरा को इन शर्तों का करना होगा पालन
जमानत के लिए सुखपाल खैरा को 5 लाख रुपये के श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने होंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और खैरा को बिना इजाजत हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही खैरा को आदेश दिया गया है कि वह जमानत के दौरान जहां भी रहेंगे उसका पता ट्रायल कोर्ट को देंगे, जब भी ट्रायल कोर्ट उन्हें बुलाए हाजिर होना होगा, जमानत के दौरान न तो वह किसी सुबूत से छेड़छाड़ करेंगे और न ही किसी गवाह से संपर्क करेंगे। अगर इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो खैरा को मिली यह जमानत रद्द कर दी जाएगी।