फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court granted bail to Congress leader Sukhpal Khaira

पंजाब: कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा को राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दी नियमित जमानत

Thu, 27 Jan 2022 04:53 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 27 Jan 2022 04:53 PM IST
सार

ईडी ने सुखपाल खैरा के खिलाफ मनी लांड्रिंग में मामला दर्ज किया था। ईडी ने खैरा को पिछले माह गिरफ्तार कर लिया था।

विज्ञापन
Punjab Haryana High Court granted bail to Congress leader Sukhpal Khaira
सुखपाल खैरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे सुखपाल खैरा को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खैरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 जनवरी को मामला दर्ज किया था। ईडी ने खैरा को पिछले माह गिरफ्तार कर लिया था। 

विज्ञापन


खैरा ने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। मोहाली की ट्रायल कोर्ट ने 7 दिसंबर को खैरा की याचिका को खारिज कर दिया था। मोहाली की ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत खारिज होने के बाद अब इस आदेश को चुनौती देते हुए खैरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। खैरा ने याचिका में अपनी सेहत और गंभीर बीमारियों का हवाला दिया है। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट के आदेश पर जेल में मौजूद डॉक्टर ने उनका परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद पीजीआई को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मेडिकल बोर्ड अगली सुनवाई पर बताएगा कि क्या याची का जेल में इलाज संभव है या उसे अस्पताल में भर्ती करवाना जरूरी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि उसे अस्पताल में लाना जरूरी हो तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। इलाज के दौरान हथियारबंद सुरक्षा कर्मी मौजूद रहें ताकि याची भागने में सफल न हो सके। 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद खैरा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी है।


खैरा को इन शर्तों का करना होगा पालन
जमानत के लिए सुखपाल खैरा को 5 लाख रुपये के श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने होंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और खैरा को बिना इजाजत हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही खैरा को आदेश दिया गया है कि वह जमानत के दौरान जहां भी रहेंगे उसका पता ट्रायल कोर्ट को देंगे, जब भी ट्रायल कोर्ट उन्हें बुलाए हाजिर होना होगा, जमानत के दौरान न तो वह किसी सुबूत से छेड़छाड़ करेंगे और न ही किसी गवाह से संपर्क करेंगे। अगर इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो खैरा को मिली यह जमानत रद्द कर दी जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed