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हाईकोर्ट: पटियाला मेयर के निलंबन को चुनौती याचिका पर पंजाब सरकार का जवाब, फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया
Wed, 01 Dec 2021 10:04 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 01 Dec 2021 10:04 PM IST
सार
सीनियर एडवोकेट राजीव आत्मा राम के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए संजीव शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि 25 नवंबर को हुई निगम की बैठक में उन्हें पद से निलंबित किया गया था।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पटियाला नगर निगम मेयर संजीव शर्मा बिट्टू के मेयर पद से निलंबित किए जाने के 25 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार ने कहा कि अभी निलंबन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पंजाब सरकार के इस जवाब को रिकार्ड पर लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई 6 दिसंबर तक स्थगित कर दी।
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सीनियर एडवोकेट राजीव आत्मा राम के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए संजीव शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि 25 नवंबर को हुई निगम की बैठक में उन्हें पद से निलंबित किया गया था। याचिका में उन्होंने कहा कि उनका निलंबन पूरी तरह से अवैध है। सरकार ने अभी तक उनके निलंबन पर कोई निर्णय नहीं लिया है। 25 नवंबर को पटियाला नगर निगम की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। संजीव शर्मा बिट्टू के पक्ष में 25 वोट और उनके खिलाफ 36 वोट थे। इसके बाद उन्हें हटाने का निर्णय कर लिया गया।
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इस पूरी कार्रवाई को बिट्टू ने चुनौती दे दी है। याचिका लंबित रहते उन्होंने निलंबन आदेश पर रोक लगाने की और इस आदेश को रद्द करने की बिट्टू ने मांग की है। हाईकोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि इस प्रस्ताव को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई को 6 दिसंबर तक टाल दिया।
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