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गुड न्यूजः SC में या इंटर कास्ट मैरिज करने पर मिलेंगे 75 हजार रुपये
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 25 Nov 2017 03:44 PM IST
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अनुसूचित जाति और अंतरजातीय विवाह करने वाले कपल को 75 हजार रुपये देने का ऐलान किया गया है, नई कल्याण स्कीम के तहत। पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति और अंतरजातीय विवाह के लिए नई कल्याण स्कीम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत विवाह के लिए प्रत्येक जोड़े 75 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों और अन्य सामाजिक संस्थाओं को अनुसूचित जाति और अंतरजातीय जोड़ों के सामूहिक विवाह करवाने के लिए सहायता देने की यह नई कल्याण स्कीम चलाई गई है। स्कीम के अनुसार, ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं जो अनुसूचित जाति और 10 से अधिक अंतरजातीय जोड़ों के सामूहिक विवाह करवाते हैं, को 75 हज़ार रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से सहायता राशि मुहैया करवाई जाएगी।
इस राशि में से 60 हज़ार रुपये बर्तन, फर्नीचर व सोना आदि खरीदने के लिए और 15 हज़ार रुपये प्रति जोड़ा विवाह करवाने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रोत्साहन पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि चालू साल के दौरान इस स्कीम का लाभ लेने की इच्छुक गैर सरकारी संस्थाएं/ट्रस्ट और अन्य सामाजिक संस्थाएं अपने प्रस्तावों को तय नियमों के अनुसार तैयार करके संबंधित ज़िला कल्याण अधिकारी के मार्फत डायरेक्टर अनुसूचित जातियां व और पिछड़ी श्रेणियां कल्याण विभाग पंजाब को एससीओ नं. 129, सैक्टर 34-ए चंडीगढ़ में 7 दिसंबर, 2017 तक भेज सकती हैं।
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यह होगा इंटर-कास्ट जोड़े का पैमाना
प्रवक्ता ने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए विवाह करने वाले जोड़ों में, यदि दोनों अनुसूचित जाति के हों तो दोनों में से एक बीपीएल (गऱीबी रेखा से नीचे) अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। यदि ग़ैर अनुसूचित जाति के साथ संबंधित लड़का है तो लड़की बीपीएल अनुसूचित जाति से संबंधित होनी चाहिए और यदि लड़की ग़ैर अनुसूचित जाति से है तो लड़का बीपीएल अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो।
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उन्होंने बताया कि गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों और अन्य सामाजिक संस्थाओं को अनुसूचित जाति और अंतरजातीय जोड़ों के सामूहिक विवाह करवाने के लिए सहायता देने की यह नई कल्याण स्कीम चलाई गई है। स्कीम के अनुसार, ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं जो अनुसूचित जाति और 10 से अधिक अंतरजातीय जोड़ों के सामूहिक विवाह करवाते हैं, को 75 हज़ार रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से सहायता राशि मुहैया करवाई जाएगी।
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इस राशि में से 60 हज़ार रुपये बर्तन, फर्नीचर व सोना आदि खरीदने के लिए और 15 हज़ार रुपये प्रति जोड़ा विवाह करवाने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रोत्साहन पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि चालू साल के दौरान इस स्कीम का लाभ लेने की इच्छुक गैर सरकारी संस्थाएं/ट्रस्ट और अन्य सामाजिक संस्थाएं अपने प्रस्तावों को तय नियमों के अनुसार तैयार करके संबंधित ज़िला कल्याण अधिकारी के मार्फत डायरेक्टर अनुसूचित जातियां व और पिछड़ी श्रेणियां कल्याण विभाग पंजाब को एससीओ नं. 129, सैक्टर 34-ए चंडीगढ़ में 7 दिसंबर, 2017 तक भेज सकती हैं।
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यह होगा इंटर-कास्ट जोड़े का पैमाना
प्रवक्ता ने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए विवाह करने वाले जोड़ों में, यदि दोनों अनुसूचित जाति के हों तो दोनों में से एक बीपीएल (गऱीबी रेखा से नीचे) अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। यदि ग़ैर अनुसूचित जाति के साथ संबंधित लड़का है तो लड़की बीपीएल अनुसूचित जाति से संबंधित होनी चाहिए और यदि लड़की ग़ैर अनुसूचित जाति से है तो लड़का बीपीएल अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो।