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पंजाब में 22 जिला परिषदों और 150 पंचायत समितियों के चुनाव 19 सितंबर को, लागू हुई आचार संहिता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 30 Aug 2018 10:29 AM IST
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पंजाब की 22 जिला परिषदों और 150 पंचायत समितियों के लिए मतदान 19 सितंबर को होगा और चुनाव के नतीजे 22 सितंबर को घोषित किए जाएंगे, आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य चुनाव कमिश्नर जगपाल सिंह संधू ने बुधवार को पंजाब भवन में प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस संबंध में राज्य चुनाव कमिशनर द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
जगपाल संधू ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 4 सितंबर को शुरू होगी और नामांकन पत्र 7 सितंबर तक संबंधित रिटर्निंग अफसर के पास दाखिल किए जा सकेंगे। 10 सितंबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी और 11 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 11 सितंबर को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न अलॉट कर दिए जाएंगे। मतदान 19 सितंबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा।
जो उम्मीदवार किसी सियासी दल के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, उन्हें अपनी पार्टी की अनुमति के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। इस चुनाव में 22 जिला परिषदों के 354 सदस्यों और 150 पंचायत समितियों के 2900 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। पंजाब सरकार ने जिला परिषद और पंचायत समितियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। उन्होंने बताया कि चुनावों के नियमानुसार संचालन के लिए 35 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं।
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मतदान के दौरान उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्च की सीमा भी बढ़ा दी है। इस बार जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 1.90 लाख रुपये प्रचार पर खर्च कर सकेंगे, जिसके लिए पहले 1.56 लाख रुपये की सीमा निर्धारित थी। इसी तरह पंचायत समितियों के लिए प्रत्याशी 80000 रुपए खर्च कर सकेंगे, जिसके लिए पहले 65000 रुपये की सीमा तय थी।
17,268 बूथ स्थापित किए
जिला परिषदों और पंचायत समितियों में मतदान के लिए राज्य में अब कुल 1,27,87,395 वोटर हैं, जिनमें से 66,88,245 पुरुष और 60,99,245 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर के वोट 97 हैं। राज्य में 17,268 बूथ स्थापित किए गए हैं और 86,340 सरकारी कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगाए गए हैं।
बैलेट पेपर से होगा मतदान, नोटा भी लागू
मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जाएगा और मतदाताओं को नोटा की सुविधा भी मिलेगी। संधू ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव पहले भी बैलेट पेपर से कराए जाते रहे हैं। यदि यह चुनाव ईवीएम के कराने का फैसला लिया जाता तो सवा लाख मशीनों की जरूरत पड़ती, जो संभव नहीं था।
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जगपाल संधू ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 4 सितंबर को शुरू होगी और नामांकन पत्र 7 सितंबर तक संबंधित रिटर्निंग अफसर के पास दाखिल किए जा सकेंगे। 10 सितंबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी और 11 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 11 सितंबर को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न अलॉट कर दिए जाएंगे। मतदान 19 सितंबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा।
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जो उम्मीदवार किसी सियासी दल के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, उन्हें अपनी पार्टी की अनुमति के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। इस चुनाव में 22 जिला परिषदों के 354 सदस्यों और 150 पंचायत समितियों के 2900 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। पंजाब सरकार ने जिला परिषद और पंचायत समितियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। उन्होंने बताया कि चुनावों के नियमानुसार संचालन के लिए 35 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं।
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मतदान के दौरान उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्च की सीमा भी बढ़ा दी है। इस बार जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 1.90 लाख रुपये प्रचार पर खर्च कर सकेंगे, जिसके लिए पहले 1.56 लाख रुपये की सीमा निर्धारित थी। इसी तरह पंचायत समितियों के लिए प्रत्याशी 80000 रुपए खर्च कर सकेंगे, जिसके लिए पहले 65000 रुपये की सीमा तय थी।
17,268 बूथ स्थापित किए
जिला परिषदों और पंचायत समितियों में मतदान के लिए राज्य में अब कुल 1,27,87,395 वोटर हैं, जिनमें से 66,88,245 पुरुष और 60,99,245 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर के वोट 97 हैं। राज्य में 17,268 बूथ स्थापित किए गए हैं और 86,340 सरकारी कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगाए गए हैं।
बैलेट पेपर से होगा मतदान, नोटा भी लागू
मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जाएगा और मतदाताओं को नोटा की सुविधा भी मिलेगी। संधू ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव पहले भी बैलेट पेपर से कराए जाते रहे हैं। यदि यह चुनाव ईवीएम के कराने का फैसला लिया जाता तो सवा लाख मशीनों की जरूरत पड़ती, जो संभव नहीं था।