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Punjab: पंजाब कैबिनेट की बैठक; नई आबकारी पॉलिसी को मंजूरी, अदालतों में 20 साल से कार्यरत 3,842 कर्मचारी रेगुलर
Sat, 09 Mar 2024 11:38 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 09 Mar 2024 11:38 PM IST
सार
पंजाब कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने नौ अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों के लिए संगरूर व तरनतारन में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी। नई एक्साइज पॉलिसी से वित्तीय वर्ष में 10 हजार करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य है। ‘द पंजाब फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट पॉलिसी-2024’ को भी स्वीकृति दी गई है।
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पंजाब कैबिनेट की बैठक।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब सरकार ने शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नौ अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें तीन प्रस्ताव सबसे अहम रहे। सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार के खजाने में 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश की निचली अदालतों में 20 साल से कार्यरत 3,842 कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया है।
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ये कर्मचारी लंबे समय से उन्हें पक्का करने की मांग कर रहे थे। तीसरा फैसला यौन शोषण पर अंकुश लगाने से जुड़ा है। विशेष रूप से यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा संबंधी कानून (पोक्सो एक्ट) के मामलों के लिए प्रदेश में दो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दे दी है। यह स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट संगरूर और तरनतारन जिलों में बनेंगी।
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सीएम ने कहा इन स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी देने के पीछे का कारण है कि पोक्सो एक्ट से जुड़े गंभीर मामलों में बिना देरी मामले का ट्रायल शुरू कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देना है। इससे यौन शोषण के मामलों के निपटारे में न केवल तेजी आएगी, बल्कि लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा सभी मंत्री और प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा भी मौजूद रहे।
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निचली अदालतों में 3842 अस्थायी पदों को स्थायी करने से हर साल गृह मामले व न्याय विभाग और वित्त विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती थी। इन पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के निर्णय से हर वर्ष पदों की निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता खत्म हो गई है।
संगरूर और तरनतारन में दो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में दो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और 18 अन्य सहायक कर्मचारियों सहित कुल 20 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में ‘द पंजाब फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट पॉलिसी-2024’ को भी स्वीकृति दी गई। दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने और वैट की एकमुश्त समाधान योजना को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया।
मेडिकल अफसरों के 189 पदों की बहाली, 1390 और पदों के सृजन को मंजूरी
स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और इन्हें जमीनी स्तर पर यकीनी बनाने के लिए कैबिनेट में मेडिकल अफसरों के 189 पदों को बहाल किया है। इसके अलावा 1,390 अतिरिक्त पदों का सृजन कर इन पर भर्ती किए जाने की मंजूरी दी गई है। यह फैसला बड़े सार्वजनिक हित में लिया गया है, जिससे राज्य में मेडिकल अफसरों की कमी दूर होगी।
बैठक में मेडिकल अफसरों (जनरल) की 1,940 खाली पदों को अब पंजाब लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से निकालकर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट की ओर से भरने का फैसला लिया गया है। इसी तरह मंत्रिमंडल ने गुरदासपुर में नए अपग्रेड किए गए अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए 20 नए पद सृजित करने को स्वीकृति दी है।