फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab cabinaate meeting, know all big decision

सांसद-विधायकों को करना होगा संपत्ति का खुलासा, पढ़िए कैबिनेट के फैसले

Sat, 05 Aug 2017 10:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 05 Aug 2017 10:05 AM IST
विज्ञापन
Punjab cabinaate meeting, know all big decision
Punjab Cabinate
 पहले लाल बत्ती खत्म करने, फिर हूटर खत्म करने के बाद पंजाब सरकार ने एक और अहम फैसला किया है। पंजाब कैबिनेट ने सभी सांसदों और विधायकों केलिए हर साल एक जनवरी को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना लाजिमी बनाने का फैसला किया है। इस साल यह ब्यौरा तीस सितंबर तक सार्वजनिक किया जाएगा।
विज्ञापन


सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट की मीटिंग में द पंजाब लेजिस्लेचिव एसेंबली (सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स) एक्ट 1942 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे 2017-18 से सभी विधायकों और सांसदों के लिए अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना जरूरी हो जाएगा। नागरिक उड्डयन की क्षेत्रीय संपर्क स्कीम उड़ान के तहत लुधियाना, बठिंडा, आदमपुर व पठानकोट में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच हुए एमओयू को मंजूरी दी गई। इससे इन हवाई अड्डों से नई उड़ानों की शुरूआत होगी।
विज्ञापन


कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने पंजाब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टेक्निकल (ग्रुप ए) सर्विस रूल्स 2017 को मंजूरी दी। जिससे इस संबंध में पिछले सारे नोटिफिकेशन और रूल्स रद कर दिए गए। एससी, बीसी, अल्पसंख्यक निगमों के चेयरमैन आदि केपद सृजित करने केप्रस्ताव को रद कर दिया गया। आग बुझाने के प्रबंधों को मजबूत बनाने को मुख्यालय में फायर डायरेक्ट्रेट स्थापित करने का फैसला किया गया। पंजाब के 34 फायर ब्रिगेड दफ्तर और 155 अन्य शहरी स्थानीय इकाइयों को यह कंट्रोल करेगा। यह ऊंची इमारतों, मल्टीप्लेक्स, मॉल व औद्योगिक इकाइयों में आग बुझाने केइंतजाम सुनिश्चित करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

पंजाब में बनेगी खेतीबाड़ी शिक्षा काउंसिल

Punjab cabinaate meeting, know all big decision
Punjab Cabinate meeting - फोटो : अमर उजाला
पंजाब कैबिनेट ने पंजाब राज्य खेतीबाड़ी शिक्षा काउंसिल बनाने को सहमति दी है। साथ ही पंजाब राज्य किसान व मजदूर कमीशन एक्ट 2017 को भी सहमति दी है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित काउंसिल की स्थापना को पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन ऑर्डिनेंस 2017 लाया जाएगा। इसका मकसद विभिन्न कॉलेजों व संस्थाओं में खेतीबाड़ी शिक्षा संबंधी तालमेल करना होगा।

उच्च शिक्षा केलिए नियम बनाना और कॉलेजों को मान्यता देने का काम भी काउंसिल करेगी। मान्यता लेने को कॉलेजों को क्लास रूम, लैब, साजो-सामान, दाखिले का सही ढंग, स्टाफ की भरती, पाठ्यक्रम, परीक्षा का पैटर्न आदि नियमों के मुताबिक करना होगा। साथ ही काउंसिल के निर्देशों पर चलना होगा। कैबिनेट ने पंजाब राज्य किसान व मजदूर कमीशन एक्ट को मंजूरी दी। नामित चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, पीएयू और गडवासू केवीसी, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास और वित्तायुक्त विकास के साथ पांच मेंबरी कमीशन को खेतीबाड़ी नीति तैयार करने की शक्तियां दी जाएंगी।

कमीशन का कॉरपस फंड शुरू में 25 करोड़ का होगा। राज्य सरकार अगले पांच सालों केलिए पांच करोड़ की ग्रांट देगी। इसे अपनी रिपोर्ट लाजिमी तौर पर विधानसभा में रखनी होगी। कमीशन के चेयरमैन का रुतबा कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा और मेंबर सेक्रेटरी सचिव रैंक के बराबर का अधिकारी होगा। पराली जलाने की समस्या से निपटने को क्लाइमेट चैलेंज फंड स्थापित करने को मंजूरी दी गई। साथ ही पराली का उचित हल निकालने वाले किसानों को रियायत देने को एक करोड़ का फंड देेने को स्वीकृति दी गई। डायरेक्ट्रेट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्थापित करने का फैसला किया गया। ताकि गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सके।

पानी-सीवरेज बिल, हाउस टैक्स का होगा एकमुश्त निपटारा

Punjab cabinaate meeting, know all big decision
पानी व सीवरेज के अवैध कनेक्शन को रेगुलर करने और इनका बकाया टैक्स व एरियर जमा करवाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी व हाउस टैक्स के एकमुश्त निपटारे की नीति को भी सहमति दी गई है।

इस स्कीम के तहत डिफॉल्टर को स्कीम के नोटिफिकेशन से तीन माह का समय दिया जाएगा। उन्हें बकाया जमा कराने पर दस फीसदी की छूट दी जाएगी। वे तीन माह में आम ब्याज के साथ भी बकाया जमा करा सकेंगे। जो लोग नोटिफिकेशन जारी होने के छह माह में भी बकाया जमा नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा, एरियर के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा।

इसी तरह अवैध पानी व सीवरेज कनेक्शन के लिए भी वन टाइम सैटलमेंट पॉलिसी लाई जाएगी। सूबे में 15-20 फीसदी अवैध कनेक्शन हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी व हाउस टैक्स के डिफॉल्टर्स को भी तीन माह तक बकाया जमा कराने पर दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उसके बाद वे तीन माह तक समान्य ब्याज के साथ बकाया जमा करा सकेंगे। उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी प्रॉपर्टी सील करके बेच दी जाएगी। तीस जून 2017 तक प्रॉपर्टी व हाउस टैक्स का 306.84 करोड़ बकाया पड़ा है। कैबिनेट ने पंजाब वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट स्कीम के तहत आवेदन देने का समय छह माह तक बढ़ा दिया है।

शहरी इलाकों में स्टांप ड्यूटी नौ से घट कर छह फीसदी होगी

Punjab cabinaate meeting, know all big decision
कैप्टन अमरिंदर सिंह - फोटो : ani
पंजाब कैबिनेट ने रीयल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने केलिए शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी नौ से घटा कर छह फीसदी करने का फैसला किया है। साथ ही सर्किल और कलेक्टर रेट में कमी लाने पर सैद्धांतिक फैसला किया है।

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सर्किल व कलेक्टर रेट घटाने को औपचारिक प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर को नई सर्किल दरें तैयार करने को कहा गया है। निकायमंत्री नवजोत सिद्धू ने कहा कि वह पहले ही इस प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, इसे अगली मीटिंग में पेश किया जाएगा। कैबिनेट में स्टांप ड्यूटी को 31 मार्च 2018 तक नौ फीसदी से घटा कर छह फीसदी करने का फैसला किया। भारतीय स्टांप एक्ट की धारा 3-सी और शेड्यूल 1-बी में संशोधन कर सामाजिक सुरक्षा फंड के तौर पर ली जाती तीन प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी को खत्म करने का फैसला किया गया।

वित्तमंत्री ने बजट पेश करते समय इसका एलान किया था। कैबिनेट ने एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक सीएलयू, ईडीसी और लाइसेंस फीस में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी से छूट देने का फैसला भी किया। कैबिनेट ने नए मैरिज पैलेसों को मंजूरी देने और पुराने अवैध पैलेसों को रेगुलर करने को नई मैरिज पॉलिसी को स्वीकृति दी। यह नई नीति 16 नवंबर 2012, सात जनवरी 2013, 17 नवंबर 2015 और 16 अगस्त 2016 को तैयार की र्गईं नीतियों को खत्म करके उनकी जगह लेगी। इसका मकसद मैरिज पैलेस निर्माण में सुविधा देना है। इससे पैलेस मालिकों की समस्याएं खत्म होंगी, पार्किंग और सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। कैबिनेट ने इमारत नियमों में भी दस प्रतिशत तक छूट देने का फैसला किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed