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पंजाब में बदला जुर्माने का गणित, होम क्वारंटीन उल्लंघन पर पांच हजार, बाकी का भी जान लें

Thu, 23 Jul 2020 08:21 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 23 Jul 2020 08:21 PM IST
सार

  • क्वारंटीन और रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंस तोड़ने पर 5000 रुपये जुर्माना 
  • राज्य में और प्लाज्मा बैंक बनाने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश जारी 
  • बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर मास्क मशीनें लगाने के आदेश 

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Punjab announces additional penalties for violating Covid-19 safety guidelines
कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 को लेकर पंजाब में नए दिशा-निर्देश गुरुवार को घोषित कर दिए हैं। अब राज्य में होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वाले मरीजों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस समय राज्य में 951 मरीज होम क्वारंटीन हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड महामारी का प्रसार रोकने को बंदिशों को सख्ती से लागू करने को कहा है। रेस्टोरेंट और खाने-पीने वाले व्यापारिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वालों पर भी 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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गुरुवार को राज्य में कोविड की स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले और तयशुदा संख्या से अधिक जलसा करने वालों पर 10000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। गुरुवार को घोषित जुर्माना/दंड पहले घोषित किए गए जुर्माने से अलग होंगे। 
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मई में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना और घरेलू एकांतवास की हिदायतों के उल्लंघन पर 200 व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माने का एलान किया गया था। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक दुकानों/व्यापारिक स्थानों को सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। जबकि बसों और कारों में ऐसे उल्लंघन करने पर क्रमश: 3000 रुपये और 2000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। 

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ऑटो-रिक्शा/दो-पहिया वाहनों के संबंध में 500 रुपये जुर्माना देना होगा। दूसरी ओर, डीजीपी दिनकर गुप्ता के मुताबिक मास्क न पहनने के रोजाना लगभग 5000 चालान काटे जा रहे हैं। कैप्टन ने राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के तहत मास्क पहनना को सख्ती से लागू करने का आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने अलग-अलग धार्मिक संस्थाओं के मुखियों और प्रबंधकों को राज्य में धार्मिक स्थानों पर मास्क पहनने, कोविड संबंधी अन्य सुरक्षा उपायों और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने धार्मिक शख्सियतों से गुरुद्वारों, मंदिरों और अन्य स्थानों पर इस संबंध में लोगों को जागरूक करने की भी अपील की। 

कैप्टन ने किसानों की यूनियनों को एक बार फिर केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेशों के विरुद्ध सड़कों पर रोष-प्रदर्शन न करने की अपील को दोहराया है। एक अन्य प्रयास में मुख्यमंत्री ने बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क मुहैया करवाने वाली मशीनें लगाने के आदेश भी दिए हैं।

जुर्माने की यह है नई व्यवस्था

  • मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना
  • दुकानों में सामाजिक दूरी के उल्लंघन पर 2000 रुपये जुर्माना
  • बसों में सामाजिक दूरी के उल्लंघन पर 3000 रुपये जुर्माना
  • कारों में सामाजिक दूरी के उल्लंघन पर 2000 रुपये जुर्माना
  • ऑटो रिक्शा/दो पहिया वाहनों पर सामाजिक दूरी के उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना


मुख्य सचिव को प्लाज्मा बैंकों की रूपरेखा बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को फरीदकोट और अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी प्लाज्मा बैंक स्थापित करने को रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए। पटियाला में राज्य के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन 21 जुलाई को किया जा चुका है। इसके उद्घाटन के पहले दिन ही चार लोगों ने बैंक को अपना प्लाज्मा दिया।

मुख्यमंत्री ने कोविड से स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों को इस बीमारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अपना प्लाज्मा देने की अपील की। मुख्य सचिव ने मीटिंग के दौरान बताया कि कोरोना से ठीक हो चुके आईएएस और पीसीएस अफसरों को भी अपना प्लाज्मा देकर दूसरे को प्रेरित किया जा रहा है। पंजाब पुलिस प्रमुख दिनकर गुप्ता ने कहा कि पंजाब होमगार्ड के जवान समेत तीन पुलिसकर्मियों ने पटियाला और डीएमसी में अपना प्लाज्मा दान किया है।

पंजाब में 11 हजार के पार पहुंचे कोविड के मामले

राज्य में कोविड के तेजी से बढ़ते रहे मामलों के कारण इनकी संख्या 11301 तक पहुंच गई है। 269 मौतों के संबंध में चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने पूरी सावधानी का आह्वान करते हुए डीजीपी को नियमों को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए। बठिंडा जिले के नथाना पुलिस थाने के 28 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने बुखार या फ्लू जैसे लक्षणों वाले मुलाजिमों को कार्यालय न आने की सलाह दी और अपने टेस्ट जल्द से जल्द करवाने को कहा।

पंजाब पुलिस प्रमुख ने कहा कि सभी 28 पुलिसकर्मी कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक सहायक सब इंस्पेक्टर के प्राथमिक संपर्क वाले हैं। ऐसा ही एक मामला लहरा सब डिवीजन में सामने आया। जहां लहरा पुलिस थाने, दो पुलिस चौकियों और डीएसपी ऑफिस में दो-तीन दिन पहले कुल 33 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। 

उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल के खड़कां कैंपस में कोरोना बड़े पैमाने पर फैला है। यहां के 723 नमूनों की अब तक टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें 126 केस सामने आए हैं। 133 मामलों के नतीजे अभी आने बाकी हैं, जबकि 127 के सैंपल लेने हैं। सभी पॉजिटिव केस बिना लक्षणों वाले थे और इलाज के लिए बीएसएफ हेडक्वार्टर जालंधर में कोविड उपचार केंद्र में भेज दिए गए हैं।

जालंधर और लुधियाना में पॉजिटिव मामलों की दर ज्यादा होने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को इन जिलों में महामारी को और फैलने से रोकने के लिए निगरानी और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। डॉ. केके तलवार ने मीटिंग के दौरान बताया कि मौजूदा समय में राज्य में जालंधर में सबसे ज्यादा 18 माइक्रो सीमित जोन हैं।

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