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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana Highcourt Says couple who is in Live in relationship are also eligible for security 

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: धर्म बदले या न बदले, फिर भी सहमति संबंध वाला जोड़ा सुरक्षा का हकदार 

Tue, 01 Jun 2021 10:18 AM IST
निवेदिता वर्मा विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 01 Jun 2021 10:18 AM IST
सार

मोगा निवासी प्रेमी जोड़े को अंतरिम सुरक्षा का लाभ देते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस दिया है।
 

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Punjab and Haryana Highcourt Says couple who is in Live in relationship are also eligible for security 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केवल एक हलफनामा देकर मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म अपना सकती है या नहीं, इस सवाल पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि हलफनामे से लड़की हिंदू बन सकती हैं या नहीं, यह सवाल मौजूद होने के बावजूद इस खराब दौर में सहमति संबंध में रहने वाला प्रेमी जोड़ा अंतरिम सुरक्षा का हकदार है।

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याचिका दाखिल करते हुए मोगा निवासी लड़की ने हाईकोर्ट को बताया कि वह एक हिंदू लड़के से प्रेम करती है। उस लड़के से विवाह करने के लिए तथा उसके साथ रहने के लिए याची लड़की ने हलफनामे के माध्यम से मुस्लिम धर्म का त्याग करते हुए हिंदू धर्म को अपना लिया है। 
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हिंदू धर्म अपनाने के बाद से ही उसके परिजन उसके तथा उसके प्रेमी की जान के दुश्मन बन गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार दो हिंदुओं का विवाह वैध होता है और अब मुस्लिम धर्म का त्याग करने के बाद और हलफनामा देकर हिंदू बनकर दोनों का विवाह भी वैध होगा। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए ताकि वह शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। 
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हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या केवल हलफनामे के माध्यम से हिंदू धर्म को अपनाया जा सकता है। हालांकि यह सवाल होने के बावजूद जोड़ा सुरक्षा का हकदार है क्योंकि वह इस बुरे दौर में भी सहमति संबंध में रह रहा है। हाईकोर्ट ने धर्म को लेकर उठे सवाल और जोड़े की सुरक्षा पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही पंजाब पुलिस को अंतरिम तौर पर प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

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