फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and haryana highcourt on sapna chaudhary

कार्यक्रम की सीडी पेश करें सपना, जिसमें गाई थी विवादास्पद रागनी: हाईकोर्ट

Wed, 09 Aug 2017 10:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 09 Aug 2017 10:07 AM IST
विज्ञापन
Punjab and haryana highcourt on sapna chaudhary
सपना चौधरी - फोटो : File Photo
हरियाणा की प्रसिद्घ रागनी गायिका सपना चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उस कार्यक्रम की सीडी पेश करने को कहा है जिसमें विवादास्पद रागनी गाने का आरोप है। 
विज्ञापन


बहस के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि यह रागनी गाने के दौरान सपना ने बावली शब्द का प्रयोग किया है जबकि जो वास्तविक रागनी में भोली शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन सपना ने भोली की जगह बावली शब्द का प्रयोग किया जो एक नकारात्मक शब्द है।
विज्ञापन


पुलिस ने शिकायत के आधार व लोगों को भावनाओं को ध्यान में रख कर मामला दर्ज किया है। बहस के दौरान सपना के वकील ने कोर्ट को बताया कि भोली व बावली शब्द का मतलब एक जैसा ही है, इसलिए इस शब्द का गलत मतलब निकालकर मामला दर्ज करना जल्दबाजी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सभी पक्षों को सुनने के बाद  हाईकोर्ट ने उस कार्यक्रम की वीडियो सीडी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया जिसमें यह रागनी गाई गई थी। विवादास्पद रागनी गाने के मामले में एससी/एसटी एक्ट मामले में सपना के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया था। फिलहाल कोर्ट ने सपना की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है।


बहस के दौरान शिकायतकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि सपना की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की जाए और उसकी गिरफ़्तारी पर लगी रोक हटाई जाए। शिकायतकर्ता के अनुसार एससी/ एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed