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आदित्य इंसां अभी भी फरार, हाईकोर्ट ने कहा- शक्तिमान है जो पकड़ में नहीं आ रहा

Thu, 21 Dec 2017 09:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 21 Dec 2017 09:35 AM IST
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Punjab and Haryana highcourt on Dera spokesman Aditya Insan
Dera Sacha Sauda spokesperson Aditya Insan - फोटो : File Photo
गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकूला में हुए दंगों की साजिश के मुख्य आरोपियों में शामिल आदित्य इंसां के अभी तक गिरफ्तारी न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि आदित्य इंसां इंसान ही है, कोई शक्तिमान तो नहीं है जो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। हनीप्रत को कहां-कहां नहीं ढूंढा गया और वह मिली पड़ोस में। 
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हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस सही प्रकार से जांच और तलाश को आगे बढ़ाए तो कोई भी उसके शिकंजे से बच नहीं सकता। हाईकोर्ट ने इस मामले में की जांच कर रही एसआईटी को कहा कि आपकी साख और विश्वसनीयता पूरी तरह से दांव पर है।
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डेरे के अस्पताल में भी अवैध गतिविधियां
 इस दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि डेरे में मौजूद अस्पताल में अवैध गतिविधियां होती थीं। इस पर हाईकोर्ट ने सिरसा के सिविल सर्जन को आदेश दिया कि वे अगली सुनवाई पर इस बारे में जांच कर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। 

डेरे की इमारतों को किस आधार पर दी गई नियमों में छूट

Punjab and Haryana highcourt on Dera spokesman Aditya Insan
Aditya Insan and Honeypreet Insan - फोटो : File Photo
डेरे की इमारतों को किस आधार पर दी गई नियमों में छूट
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि डेरे में जो इमारतें मौजूद हैं, उनमें बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया है। हाईकोर्ट ने इस पर डेरे में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनीं बड़ी-बड़ी इमारतों को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के सचिव और स्थानीय निकाय विभाग के सचिव से जवाब -तलब कर लिया है।

हाईकोर्ट ने पूछा कि डेरे में इन इमारतों को किस आधार पर नियमों में छूट दी गई है। अगर इन्हें छूट दी गई तो और किन संस्थाओं को इस तरह की छूट दी गई है। अगर यह नियमों का उल्लंघन कर बनी हैं तो जिनकी शह पर इनका निर्माण हुआ उनके खिलाफ  क्या कार्रवाई की गई है? 
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