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चंडीगढ़: दो हजार शारीरिक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
Mon, 11 Apr 2022 08:46 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 11 Apr 2022 08:46 PM IST
सार
याची ने कहा कि मार्च 2022 में हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने इन पदों को संविदा के आधार पर भरने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि इन पदों पर केवल उन आवेदकों के आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं जो 2010 में चयनित हुए थे।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दो हजार शारीरिक शिक्षकों (पीटीआई) की भर्ती पर रोक लगा दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम संविदा आधार पर यह भर्ती करने जा रहा था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जींद निवासी सतवीर सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल की थी कि हरियाणा सरकार ने 2006 में 1983 पीटीआई के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगा था।
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2010 में इस भर्ती का परिणाम जारी करते हुए नियुक्तियां कर दी गई थी। इन नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से भर्ती करने का आदेश दिया था। 2020 में जब इन पदों पर दोबारा भर्ती आयोजित की गई तो पूर्व में चयनित और वर्तमान में न चयनित होने वाले शिक्षकों ने सरकार पर दबाव बनाना आरंभ कर दिया।
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इसके बाद मार्च 2022 में हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने इन पदों को संविदा के आधार पर भरने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि इन पदों पर केवल उन आवेदकों के आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं जो 2010 में चयनित हुए थे। अन्य आवेदकों के आवेदन पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो रही है। इन दलीलों का संतोषजनक जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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