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पंजाब में अभिभावकों को देनी होगी 70 प्रतिशत स्कूल फीस, राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
Fri, 22 May 2020 11:12 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 22 May 2020 11:12 PM IST
सार
- प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश
- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
- स्कूलों को भी शिक्षकों व अन्य स्टाफ को 70 फीसदी वेतन देने का आदेश
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
पंजाब के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। याचिका दाखिल करते हुए एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार वह अभिभावकों से स्कूल फीस नहीं ले सकते हैं।
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याचिकाकर्ता प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें शिक्षकों को वेतन देना होता है इसके साथ ही वह परिवहन चार्ज इत्यादि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में फीस की जो राशि बनती है, उसका भुगतान अभिभावकों को करना होगा। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने कहा कि यदि वह फीस नहीं लेंगे तो शिक्षकों को भुगतान भी नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अभिभावकों को यह राशि देने का हाईकोर्ट आदेश जारी करें।
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एसोसिएशन का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फीस की 70 प्रतिशत राशि जमा कराने के अभिभावकों को अंतरिम आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वह शिक्षकों व अन्य स्टाफ को न्यूनतम 70 प्रतिशत वेतन का भुगतान करें। याचिका पर जारी नोटिस के जवाब में पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा।