फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High court issued notice to Punjab government

पंजाब में अभिभावकों को देनी होगी 70 प्रतिशत स्कूल फीस, राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

Fri, 22 May 2020 11:12 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 22 May 2020 11:12 PM IST
सार

  • प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश
  • पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
  • स्कूलों को भी शिक्षकों व अन्य स्टाफ को 70 फीसदी वेतन देने का आदेश

विज्ञापन
Punjab and Haryana High court issued notice to Punjab government
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

पंजाब के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। याचिका दाखिल करते हुए एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार वह अभिभावकों से स्कूल फीस नहीं ले सकते हैं। 

विज्ञापन


याचिकाकर्ता प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें शिक्षकों को वेतन देना होता है इसके साथ ही वह परिवहन चार्ज इत्यादि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में फीस की जो राशि बनती है, उसका भुगतान अभिभावकों को करना होगा। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने कहा कि यदि वह फीस नहीं लेंगे तो शिक्षकों को भुगतान भी नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अभिभावकों को यह राशि देने का हाईकोर्ट आदेश जारी करें।
विज्ञापन



यह भी पढ़ें- अमेरिका में फंसे 100 भारतीय लौटे, वतन की माटी चूमी, जय हिंद बोले, बताया- कैसा है न्यूयार्क का हाल
विज्ञापन
विज्ञापन


एसोसिएशन का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फीस की 70 प्रतिशत राशि जमा कराने के अभिभावकों को अंतरिम आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वह शिक्षकों व अन्य स्टाफ को न्यूनतम 70 प्रतिशत वेतन का भुगतान करें। याचिका पर जारी नोटिस के जवाब में पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed