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फरमानः अब ई-संपर्क सेंटर पर जमा कराएं प्रॉपर्टी टैक्स, किस एरिया के लिए कितना होगा जानिए

Sat, 13 Apr 2019 02:55 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 13 Apr 2019 02:55 PM IST
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Property Tax Filing in E-Sampark Centers in Chandigarh
सांकेतिक तस्वीर
चंडीगढ़ के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब लोग ई-संपर्क केंद्रों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष का टैक्स भर सकेंगे। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष चरनजीत सिंह ने व्यापारियों संग मेयर राजेश कालिया और एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार गर्ग से मुलाकात की। दोनों ने आश्वासन दिया कि अब लोग इस वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। एरियर का भुगतान बाद में भी किया जा सकता है।
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नगर निगम अपना डाटा ऑनलाइन कर रहा है। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण निगम के पास पुराना डाटा नहीं है। ऐसे में किसने अपना प्रॉपर्टी टैक्स चुका दिया है यह जानकारी ही नहीं है। निगम ने सभी को अनुमानित एरियर नोटिस भेज दिया है। अब जिन लोगों के पास रसीद है वह तो टैक्स माफ करा ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास रसीद नहीं है उन्हें फिर से टैक्स भरना पड़ रहा है।
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बिना एरियर चुकाए लोग वर्तमान वित्तीय वर्ष का भी टैक्स नहीं भर पा रहे थे। लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने मेयर और एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात कर कहा कि लोगों को 31 मई से पूर्व प्रॉपर्टी टैक्स भरने की अनुमति दी जाए जिससे कि उन्हें छूट मिल सके। अधिकारियों से मिलने वालों में संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष सुभाष नारंग, संरक्षक पुरुषोत्तम महाजन, संजीव चड्ढा और सेक्टर 30 व 19 के व्यापारी रहे।
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तीन स्थान पर भरा जाता था टैक्स
सामाजिक कार्यकर्ता आरके गर्ग ने बताया कि पहले लोग तीन स्थान पर टैक्स भरते थे। इसमें ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ई संपर्क केंद्र और नगर निगम हैं। यदि नगर निगम के पास डाटा नहीं है तो ओबीसी और ई संपर्क केंद्रों से टैक्स भरने वालों का डाटा ले सकता है जिससे कि लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा और अतिरिक्त टैक्स भरने से बच सकेंगे।

300 से 500 स्क्वायर फुट तक माफ है टैक्स

सेना में कार्यरत या रिटायर्ड जवान, विधवा और दिव्यांगों के लिए 300 से 500 स्क्वायर फुट तक यदि जगह है तो उनका टैक्स माफ कर दिया जाता है। ऐसे में दिव्यांगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। तीनों को हर साल एक शपथ पत्र भी देना होता है। जिसमें बताना होता है कि संबंधित भूमि अथवा घर का उपयोग स्वयं ही कर रहा है। किराये पर देने के बाद टैक्स में लोगों को छूट नहीं मिलती है।

चार भागों में बंटा है चंडीगढ़ (रेट प्रति स्क्वायर फीट में)
जोन 1- सेक्टर 1 से लेकर 19, 26, 27, 28 तक 1 से लेकर दो रुपये तक।
जोन 2- सेक्टर 20 से 38, मनीमाजरा, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 व 2 ओर सभी एससीएफ फ्लैट तक 80 पैसे से 1 रुपये 60 पैसे तक।
जोन 3- सेक्टर 39 से लेकर आगे के सभी सेक्टर 60 पैसे से 1 रुपये 20 पैसे तक।
जोन 4- सभी अपार्टमेंट 75 पैसे ऑन कवर्ड एरिया।

 
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